अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद: SEBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी मोहलत, जांच में लग सकता है 6 माह का समय
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बाजार नियामक सेबी ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले को लेकर एक आवेदन पत्र दाखिल किया है। इसके माध्यम से सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले की जांच की समयसीमा को बढ़ाया जाए।
By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Sat, 29 Apr 2023 07:43 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। अदाणी-हिंडनबर्ग मामले को लेकर बाजार नियामक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि जांच की समयसीमा को छह माह और बढ़ाया जाए।
जांच में लगेगा और वक्त
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक आवेदन में सेबी ने कहा कि सत्यापित निष्कर्षों पर पहुंचने और जांच को पूरा करने में और छह माह का वक्त लगेगा। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 2 मार्च को सेबी से कहा था कि वह दो महीने के भीतर मामले की जांच पूरी करे।
जांच पूरी करने के लिए सभी प्रयास कर रहा सेबी
सेबी ने कहा कि वित्तीय विवरणों की गलतबयानी, विनियमों की धोखाधड़ी और/या लेनदेन की धोखाधड़ी से संबंधित संभावित उल्लंघनों का पता लगाने की जांच पूरी करने में सामान्य तौर पर 15 महीने का समय लगेगा, लेकिन बाजार नियामक छह माह के भीतर इसे समाप्त करने के लिए सभी उचित प्रयास कर रहा है।SC ने छह सदस्यीय समिति का किया था गठन
उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने 2 मार्च को हिंडनबर्ग रिसर्च से उपजे विवाद को लेकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति में छह सदस्य शामिल हैं, जिसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एएम सप्रे कर रहे हैं।
इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेपी देवधर, ओपी भट्ट, केवी कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरसन शामिल हैं। उस वक्त कोर्ट ने सेबी को दो महीने के भीतर जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।