सेबी ने नियमों का उल्लंघन करने पर 23 एंटिटीज पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने यूनिसिस सॉफ्टवेयर्स एंड होल्डिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े एक मामले में 23 इकाइयों पर कुल 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मामला पीएफयूटीपी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस) का उल्लंघन का है।
By Lakshya KumarEdited By: Updated: Thu, 14 Apr 2022 04:06 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआइ/बिजनेस डेस्क। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को यूनिसिस सॉफ्टवेयर्स एंड होल्डिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों के लेनदेन में प्रतिभूति बाजार के नियमों का उल्लंघन करने पर 23 एंटिटीज पर कुल 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ताजा आदेश जनवरी 2010 से नवंबर 2014 की अवधि के दौरान सेबी द्वारा यूनिसिस के शेयरों की जांच के बाद आया है।
आदेश में कहा गया कि उन्होंने तरजीही आवंटन के माध्यम से पूंजी प्रवाह का आभास देकर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। कंपनी में वास्तविक पूंजी प्रवाह को सीमित कर दिया गया था। यह पीएफयूटीपी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस) का उल्लंघन है।
इसके अलावा, नियामक ने कहा कि यूनिसिस ने स्टॉक एक्सचेंजों को बार-बार गलत तिमाही शेयरधारिता पैटर्न डिस्क्लोजर्स दिए। नियमों के उल्लंघन के लिए नियामक ने यूनिसिस पर 4 लाख रुपये का जुर्माना और यूनिसिस तथा अन्य 22 एंटिटीज पर 46 लाख रुपये का सामूहिक जुर्माना लगाया है।
गैर-वास्तविक ट्रेडों को लेकर एक्शनयूनिसिस मामले से अलग नौ अलग-अलग आदेशों में सेबी ने बीएसई के इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस सेगमेंट में गैर-वास्तविक ट्रेडों को लेकर कई एंटिटीज पर 46.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। नियामक ने नासिक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डेवलपर्स, प्रीति रायका, धनवत राय शाह एचयूएफ, विनोद कुमार कोठारी एंड सन्स एचयूएफ, सौरभ अग्रवाल एचयूएफ, कमल किशोर मालू एचयूएफ, ओम प्रकाश बांका एचयूएफ, बीना गुप्ता और बीना केडिया पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, अशोक कुमार राजगरिया एचयूएफ पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने बीएसई और एनएसई पर भी जुर्माना लगायाएक अन्य मामले में सेबी ने बीएसई और एनएसई पर भी जुर्माना लगाया है। इनपर आरोप है कि इन्होंने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लि. (केएसबीएल) द्वारा ग्राहकों की 2,300 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों के दुरुपयोग करने के मामले में ‘लापरवाही’ बरती है। सेबी ने इस बारे में दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। बीएसई पर तीन करोड़ रुपये का और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह मामला केएसबीएल द्वारा 2,300 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों के दुरुपयोग से जुड़ा है। संबंधित प्रतिभूतियां 95,000 से अधिक ग्राहकों से जुड़ी थीं। केएसबीएल ने इन प्रतिभूतियों को केवल एक डीमैट अकाउंट से गिरवी रखा था। प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जुटाई गई राशि का इस्तेमाल केएसबीएल ने अपने और अपने समूह की इकाइयों के लिए किया था।