Merchant Bankers के लिए अगले महीने शुरू होने वाली है नई प्रक्रिया, SEBI ने दी जानकारी
SEBI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आज मर्चेंट बैंकरों के लिए एक एलान किया है। सेबी ने कहा कि वह बैंकरों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। इसकी जानकारी सेबी ने अपने सर्कुलर में दिया है। यह प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी। इसमें आवदेक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। (जागरण फाइल फोटो)
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Thu, 10 Aug 2023 09:40 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को किसी मुद्दे पर मर्चेंट बैंकरों और बैंकरों के नियंत्रण में प्रस्तावित बदलाव के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया। सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि यह नई प्रक्रिया 1 सितंबर से लागू होगी।
इस प्रक्रिया के तहत अपने मध्यस्थ पोर्टल के माध्यम से पूर्व अनुमोदन के लिए सेबी को एक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन के साथ खुद का नाम, अधिग्रहणकर्ता जैसे कई अन्य जानकारी देनी होगी।
क्या है पूरी प्रक्रिया
सेबी ने बतााय कि इसमें पेंडिंग शिकायतों की डिटेल्स भी देनी होगी। इसके अलावा सेबी को देय सभी शुल्क का भुगतान की भी जानकारी देनी होगी। इस प्रक्रिया के अलावा, यदि मौजूदा मध्यस्थ एक पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर, क्लियरिंग सदस्य या डिपॉजिटरी भागीदार है, तो उसे सभी स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी से अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जहां मौजूदा व्यक्ति सदस्य या डिपॉजिटरी है।सेबी द्वारा दी गई तारीख के भीतर आवेदक को नियंत्रण में बदलाव के अनुसार नए पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करना होगा। इसके अलावा सेबी ने एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया शुरू की है जिसमें व्यवस्था की एक योजना शामिल है। इसके लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
आवेदक को एनसीएलटी में आवेदन दाखिल करने से पहले सेबी के पास दाखिल करना होगा। सेबी से मंजूरी की वैधता जारी होने की तारीख से तीन महीने होगी, जिसके भीतर संबंधित आवेदन एनसीएलटी में किया जाएगा। आवेदक को कुछ दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे।