Move to Jagran APP

Small Savings Schemes: 1 अक्टूबर से लागू होंगे PPF-सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम, आपको होगा लाभ या नहीं

National Savings Schemes New Rules 2024 1 अक्टूबर 2024 से स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नियमों में बदलाव हो जाएगा। इन बदलावों को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर के अनुसार अनियमित अकाउंट से लेकर रेगुलर अकाउंट के नियम 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे। स्मॉव सेविंग स्कीम्स (Small Savings Schemes) में पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं।

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Updated: Tue, 27 Aug 2024 12:16 PM (IST)
Hero Image
1 अक्टूबर से बदल जाएंगे PPF-सुकन्या समृद्धि योजना के नियम
 बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी किया। इस सर्कलर के अनुसार 1 अक्टूबर 2024 से स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (Small Savings Schemes New Rules 2024) के लिए नए नियम जारी हो जाएंगे। यह नियम अनियमित अकाउंट से लेकर रेगुलर अकाउंट होल्डर्स के लिए भी हैं।

विभाग ने योजना में शामिल होने वाले सभी कैटेगिरी की पहचान की और हर कैटेगरी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

नेशनल स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स (National Saving Scheme)

2 अप्रैल 1990 से पहले जितने अकाउंट ओपन किए गए हैं उनपर मौजूदा स्कीम रेट लागू होंगे। वहीं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) में रेट प्लस 2 फीसदी का ब्याज मिलेगा। 1 अक्टूबर के बाद से इन दोनों अकाउंट पर 0 फीसदी का ब्याज मिलेगा।

2 अप्रैल 1990 के बाद ओपन हुए अकाउंट में भी मौजूदा स्कीम रेट लागू होगा। POSA में भी अकाउंट रेट लागू होगा। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद इन दोनों अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

अगर किसी के पास 2 से ज्यादा अकाउंट्स है तो तीसरे अतिरिक्त अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अलावा तीसरे अकाउंट का प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस हो जाएगा।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

अगर किसी नाबालिग का पीपीएफ अकाउंट ओपन हुआ है तो 18 साल तक उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (Post Office Saving Account) के हिसाब से ब्याज मिलेगा। जैसे ही नाबालिग की उम्र 18 साल की हो जाती है तब से उसे पीपएफ का ब्याज दर का लाभ मिलेगा। यहां तक कि इसमें मैच्योरिटी की कैलकुलेशन भी नाबालिग के 18वें जन्मदिन से होगी।

किसी निवेशक के पास एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) है तो सेकेंडरी अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट से मर्ज कर दिया जाएगा। दो से ज्यादा अकाउंट में ओपनिंग की तारीश से 0 फीसदी का ब्याज मिलेगा।

एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स को भी 30 सितंबर तक POSA ब्याज मिलेगा। इसके बाद यानी अक्टूबर से ब्याज दर 0 फीसदी होगी।

यह भी पढ़ें: NIL ITR: बिना फाइन के अब भी दाखिल कर सकते हैं जीरो रिटर्न, मिलेंगे पांच धांसू फायदे

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

दादा-दादी ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट (Sukanya Samriddhi Account) ओपन किया है तो ऐसे में अकाउंट को अभिभावक या बायोलॉजिकल माता-पिता को ट्रांसफर कर दी जाएगी। वहीं दो से ज्यादा अकाउंट होता है तो अतिरिक्त अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा।

पोस्ट ऑफिसों के लिए निर्देश

पोस्ट ऑफिस को अकाउंट होल्डर्स या अभिभावकों की पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) डिटेल्स कलेक्ट करनी होगी। पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी हैं कि वह ग्राहक को इन नए नियमों के बारे में जानकारी दें और उन्हें गाइड करें।

यह भी पढ़ें: Burger King को मिली राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- 6 सितंबर तक रेस्तरां नहीं कर पाएगा ब्रांड का इस्तेमाल