Sovereign Gold Bond: आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, निवेश से पहले जान लीजिये ये जरूरी बातें
Sovereign gold bonds (SGB) आज यानी सोमवार से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। इसकी कीमत 5104 रुपये प्रति ग्राम तय की गई है। Sovereign gold bonds X Series स्कीम 2020-21 आज से लेकर 15 जनवरी 2021 तक खुलेगा।
By NiteshEdited By: Updated: Mon, 11 Jan 2021 01:07 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Sovereign gold bonds (SGB) आज यानी सोमवार से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। इसकी कीमत 5,104 रुपये प्रति ग्राम तय की गई है। Sovereign gold bonds X Series स्कीम 2020-21 आज से लेकर 15 जनवरी, 2021 तक खुलेगा। रिजर्व बैंक के अनुसार, 'बॉन्ड का मूल्य 5,104 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर है।’’
मालूम हो कि बॉन्ड का मूल्य, खरीद अवधि (6-8 जनवरी, 2021) के पहले के तीन कारोबारी दिन में 999 प्रतिशत शुद्धता वाले औसत बंद मूल्य (जो भारतीय सर्राफा एवं आभूषण संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है) पर आधारित है। RBI के अनुसार, सरकार आरबीआई के सलाह से, ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को इस मूल्य पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। इसमें आवेदनों के लिए भुगतान ‘डिजिटल मोड’ से होगा। ऐसे निवेशकों के लिए स्वर्ण बॉन्ड की कीमत 5,054 रुपये प्रति ग्राम होगी। गौरतलब है कि नौवीं सीरीज के gold bonds के लिए कीमत 5,000 रुपये प्रति ग्राम रखा गया था। इसका इशू प्राइस 28 दिसंबर, 2020 से 1 जनवरी, 2021 तक खुला था।
कैसे होती है बिक्रीgold bonds की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई और बीएसई) के जरिये होगी। उल्लेखनीय है कि Sovereign gold bond योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में हुई थी।
इसे जारी करने का क्या था उद्देश्यgold bonds को जारी करने का उद्देश्य यह था कि सोने की हाजिर मांग को कम किया जाए और सोने की खरीद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घरेलू बचत के एक हिस्से को वित्तीय बचत में तब्दील किया जाए।
मैच्योरिटी पीरियडगोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड आठ वर्ष है, लेकिन निवेशक पांचवें वर्ष के बाद इससे बाहर निकल सकते हैं। हालांकि, अगर कोई निवेशक 5 साल की लॉक-इन अवधि से पहले एग्जिट होना चाहता है तो उसे स्टॉक एक्सचेंज में बेचकर हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। किन दस्तावेजों की होगी जरूरतSGB स्कीम को खरीदने के लिए KYC डॉक्यूमेंट जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड/पैन या TAN/ पासपोर्ट की जरूरत होती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कोई भी निवासी एसजीबी में निवेश कर सकता है।