Move to Jagran APP

Income Tax Refund का अब भी कर रहे हैं इंतजार, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

Income Tax अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) समय पर दाखिल कर दिया है और अभी तक आपको Refund नहीं मिला है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। आज जानिए अगर रिफंड मिलने में देरी हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। पढ़िए क्या है पूरी खबर।

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Wed, 04 Oct 2023 06:30 PM (IST)
Hero Image
आयकर विभाग बचे हुए लोगों को उनका आईटीआर रिफंड देने में जुटा है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) को समय रहते फाइल कर दिया है लेकिन अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी हो रही होगी। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी।

आयकर विभाग के आंकड़ो के अनुसार 31 जुलाई तक 6 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर ने रिटर्न फाइल किया था। इनमें से कई लोगों को उनका रिफंड मिल चुका है लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।

चेक करें अपना रिफंड स्टेटस

अगर आपको आईटीआर फाइल किए लंबा समय हो गया है लेकिन अभी तक अगर आपको रिटर्न नहीं मिला है तो आपको अपना रिफंड का स्टेटस देखना चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग बचे हुए लोगों को उनका आईटीआर रिफंड देने में जुटा है। हालांकि अगर आपका रिफंड स्टेटस अभी भी फाइलिंग प्रक्रिया में है तो आपको थोड़ा और समय लग सकता है। इसके अलावा अगर आपने संशोधित रिटर्न फाइल किया है तो इस स्थिति में भी आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें: Income Tax: क्या आपकी भी X (Twitter) से होती है कमाई, जान लें क्या हैं भारत में इस पर टैक्सेशन के नियम

कितने समय में आता है रिफंड?

सामान्य तौर पर अगर आपने सही तरीके से अपना आईटीआर फाइल किया है तो आयकर विभाग चार हफ्ते यानी एक महीने में आपको रिफंड दे देता है। लेकिन अगर आपने आईटीआर में कुछ गड़बड़ी की है तो रिफंड प्राप्त होने में देरी हो सकती है।

इन बातों का रखें ध्यान

  • अगर आपको रिफंड मिलने में देरी हो रही है तो आप सबसे पहले अपने रिफंड स्टेटस चेक करें।
  • अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है और ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपका रिफंड प्रॉसेस नहीं किया जाएगा, इसलिए रिफंड लेने के लिए आपको ई-वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है।
  • इसके बाद आप उस ई-मेल आईडी को चेक करें जो आपने आईटीआर दाखिल करते वक्त दिया था, क्योंकि कभी-कभी आयकर विभाग रिफंड से जुड़े कुछ पुष्टी करने के लिए आपको ई-मेल कर सकता है।
  • इसके अलावा आप यह जरूर चेक करें की रिफंड प्राप्त करने के लिए आपने जो अकाउंट नंबर दिया था वो डिटेल सही है या नहीं। अगर बैंक डिटेल सही नहीं होगा तो रिफंड नहीं मिलेगा।
  • बैंक खाते में दर्ज नाम आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से मेल खाता है या नहीं यह भी चेक करें।
ये भी पढ़ें: PAN और PRAN कार्ड में क्या है अंतर? कहां होता है इनका इस्तेमाल, कौन कर सकता है इनका उपयोग, जानिए पूरी डिटेल