Income Tax: घर में रखते हैं सोना तो पहले चेक करें इसके नियम, आयकर विभाग लगा सकता है टैक्स, जानें सभी डिटेल
Income Tax सोने के जेवर या सोने से बनी चीजें घर में रखने से पहले हम उनकी सुरक्षा तो सुनिश्चित करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे संबंधित सरकारी नियमों की जानकारी होना भी महत्वपूर्ण है।
By Siddharth PriyadarshiEdited By: Updated: Mon, 31 Oct 2022 08:38 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सोना एक कीमती धातु है जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता ही जाता है। भारत में त्योहारों के दौरान सोना खरीदना शुभ माना जाता है। गहनों से लेकर सिक्कों तक बहुत से लोग अपने घरों में सोना रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं?
घर में सोना रखने के बाद उसकी सुरक्षा के अलावा यह जानना भी बहुत जरूरी है कि घर में सोना रखने के नियम क्या हैं। आप घर में कितनी मात्रा में सोना या सोने के गहने रख सकते हैं, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि घर में सोना रखने की कोई निर्धारित मात्रा भी है।
क्या कहते हैं नियम
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने प्रकट या छूट वाली आय से सोना खरीदा है या उचित तरीकों से की गई घरेलू बचत से सोना खरीदा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। कानूनी रूप से विरासत में मिला सोना, जिसके सोर्स ज्ञात हों, उस पर भी कोई कर नहीं देना पड़ेगा।
नियम यह भी कहते हैं कि तलाशी अभियान के दौरान अधिकारी घर से मिले सोने के आभूषण या गहने जब्त नहीं कर सकते हैं, बशर्ते उनकी मात्रा निर्धारित सीमा से कम हो।
कितना सोना रख सकते हैं
आयकर मामलों के जानकार और मुंबई में स्वतंत्र सेवाएं देने वाले अनुपम अग्रवाल बताते हैं कि जब तक सोने को आय के स्पष्ट स्रोतों से खरीदा गया है, तब तक उसके भंडारण की कोई सीमा नहीं है। अगर नियमों की बात करें तो एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है। एक अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना स्टोर कर सकती है। पुरुष सदस्यों के लिए यह सीमा 100 ग्राम है।