Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए बचे हैं केवल कुछ दिन, जल्द निपटा लें ये काम
Sukanya Samriddhi Yojana Notification सरकार ने बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) शुरू की है। इस योजना में माता-पिता अपनी बेटी की पढ़ाई या शादी के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर 31 मार्च से पहले सुकन्या अकाउंट में मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट नहीं किया गया तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। माता-पिता अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए अक्सर काफी परेशान होते हैं। ऐसे में इस परेशानी को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) शुरू की है।
इस योजना में माता-पिता अपनी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेशक को एक वित्त वर्ष में कम से कम मिनिमम अमाउंट का डिपॉजिट करना बेहद जरूरी होता है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। 31 मार्च 2024 को चालू वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा। ऐसे में निवेशक के पास केवल कुछ दिन का ही समय बचा है।
निवेशक को 31 मार्च 2024 से पहले सुकन्या अकाउंट (Sukanya Account) में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करन होगा। अगर उन्होंने मिनिमम बैलेंस जमा कर दिया है तब उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं है, लेकिन अगर अभी तक न्यूनतम राशि जमा नहीं की है तो उन्हें जल्द ही यह काम कर लेना चाहिए। ताकि उनका अकाउंट इनएक्टिव ना हो।
मिनिमम अमाउंट कितना है
सुकन्या समृद्धि योजना स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Scheme) है। इस स्कीम में सरकार निवेश राशि पर 8.2 फीसदी का ब्याज ऑफर करती है। माता-पिता अपनी बेटी की पढ़ाई या शादी के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। बेटी के जन्म से लेकर उसके 10 साल होने तक इस योजना में आवेदन दे सकते हैं।
योजना में लगभग 15 साल तक निवेश करना होता है। जब बेटी 18 साल की हो जाती है तो वह पढ़ाई के लिए योजना से 40 फीसदी राशि निकाल सकती है और बाकी राशि बेटी की शादी पर निकाल सकते हैं।सुकन्या अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए निवेशक को एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये का निवेश करना होता है। 1 वित्त वर्ष में निवेशक अधिकतम 1.5 लाख रुपये का ही निवेश कर सकता है।यह भी पढ़ें- ITR फाइल करने के बाद भी इनकम टैक्स विभाग का नोटिस? कहीं ये पांच गलतियां तो नहीं कर रहे आप
अगर निवेशक सुकन्या अकाउंट में न्यूनतम राशि जमा नहीं करता है तो योजना में मिल रहे टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) जैसे बाकी लाभ भी नहीं मिलेंगे। बता दें कि आयकर अधिनियम के 80 सी धारा के तहत इस स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स कटौती का लाभ मिलता है।