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बचाना है Income Tax तो इनमें निवेश करें अपनी मेहनत की कमाई, नहीं भरना होगा एक रुपए भी टैक्स

what income is tax free आईटीआर फाइल करने की तारीख अब नजदीक आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार कुछ इनकम पर टैक्स नहीं लेती है। आइए जानते हैं कि कौन-सी इनकम टैक्स फ्री होती है? क्या इन इनकम पर भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। इन इनकम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sun, 25 Jun 2023 11:00 AM (IST)
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बचाना है Income Tax तो इनमें निवेश करें अपनी मेहनत की कमाई
 नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने 31 जुलाई 2023 को आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख तय की है। सरकार इनकम के आधार पर और इनकम सोर्स के आधार पर टैक्स लेती है। इनकम टैक्स आपकी सैलरी के साथ आपकी बचत आपके ब्याज से होने वाली इनकम सब शामिल होती है। हर साल सरकार बजट पेश करती है। बजट 2023 में नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किये गए हैं। अब 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, पहले इसकी लिमिट 5 लाख रुपये थी।

भारत में कई इनकम ऐसी होती है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी कि ये टैक्सफ्री इनकम होती है। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10 के तहत ही टैक्स छूट दी जाती है। आइए इन इनकम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

कृषि से होने वाली आमदनी

भारत में किसी भी किसान को टैक्स नहीं देना होता है। देश में खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1961 में इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये फैसला लिया गया है। अगर आप खेती करते हैं और उसी के जरिये कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।

अविभाजित हिन्दू परिवार की इनकम

अविभाजित हिन्दू परिवार (HuF) से मिली विरासत के रूप में आपको जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है। ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(2) के तहत शामिल है। इसमें बताया गया है कि अविभाजित हिन्दू परिवार की पुश्तैनी संपत्ति से होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

सेविंग अकाउंट के ब्याज से होने वाली इनकम

आपके सेविंग अकाउंट में जमा राशि के आधार पर आपको हर 3 महीने के बाद ब्याज मिलता है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार ये आपकी इनकम होती है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80TTA के तहत आपको छूट मिलता है। लेकिन अगर आपको सालाना 10,000 रुपये से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तब आपको टैक्स देना होता है।

ग्रेच्युटी की इनकम

अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो आपको ग्रैच्युटी मिलती है। ये ग्रैच्युटी पूरी तरह से टैक्सफ्री होती है।वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी को टोकन ऑफ एप्रीसिएशन दिया जाता है। इस पर इनकम टैक्स का नियम अलग होता है।

VRS से होने वाली कमाई

इनकम टैक्स एक्ट के नियम 2BA के तहत वीआरएस में मिलने वाले 5 लाख रुपये तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इससे ज्यादा पर आपको टैक्स जरूर देना होता है।

स्कॉलरशिप या अवार्ड पर मिलने वाली राशि

अगर किसी स्टूडेंड को कोई स्कॉलरशिप मिलती है या फिर कोई अवार्ड मिलता है तब उसे इस राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10 (16) के तहत ही टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। सरकार इस पर कोई सीमा नहीं लगाता है।