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Tax Return Filing: आखिरी डेट से पहले फाइल कर लें आईटीआर, यहां जानें स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस

ITR File 2023 हर साल हम सभी भारतीय नागरिक को इनकम टैक्स देना होता है। ये टैक्स हमारे इनकम के आधार पर लिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप 31 जुलाई 2023 तक ही आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा।

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Thu, 06 Jul 2023 02:56 PM (IST)
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ITR File: How to file income tax return?

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इस साल यानी कि वित्त वर्ष  2022-23 के लिए अपना आयकर रिटर्न  दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। आपको इससे पहले ही रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आप डेट को आगे बढ़ाने या फिर आखिरी तारीख को रिटर्न फाइल करने की सोच रहें हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है।

सरकार ने अभी तक डेट को एक्सडेंड को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की है। 31 जुलाई को अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो संभावना है कि इस दिन पोर्टल पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से सर्वर डाउन भी हो सकता है। आइए रिटर्न फाइल से जुड़ी कई अहम जानकारी के बारे में जानते हैं।

ऐसे कर सकते हैं रिटर्न फाइल

आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको बता दें कि जब करदाता ऑनलाइन मोड में रिटर्न फाइल करता है तो उसे ई-फाइलिंग कहा जाता है। आप आयकर विभाग की वेबसाइट के द्वारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑफलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आईटीआर के कार्यालय जाना होगा।

इस आधार पर लिया जाता है टैक्स

सरकार आपके इनकम के आधार पर टैक्स लेती है। भारत में वो सभी नागरिक टैक्स देने के लिए योग्य होते हैं जो किसी भी जरीये से पैसे कमाते हैं। यहां तक इसमें ब्याज द्वारा कमाए गए इनकम भी शामिल होती है। सरकार इनकम के आधार पर टैक्स स्लैब बनाती है। उसी स्लैब के आधार पर आप से टैक्स लिया जाता है।

जो भी करदाता एक से अधिक संपत्ति, विदेशी संपत्ति का मालिक होना, या किसी कंपनी में निदेशक पद पर हैं उन्हें अंतिम तारीख से पहले ही आईटीआर फाइल करना होगा।

आपको कौन-सा फॉर्म भरना है

इनकम टैक्स विभाग कई तरह के फॉर्म को निकालता है। ये सभी फॉर्म इनकम के आधार पर भरना होता है। आइए जानते हैं कि आपको रिटर्न फाइल करते समय कौन-सा फॉर्म भरना होता है।

आईटीआर-1 फॉर्म

अगर आपकी टोटल 50 लाख रुपये तक है। इस इनकम में सैलरी, गृह संपत्ति और ब्याज जैसे अन्य स्रोत शामिल है।  तब आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा। इसमें हिंदू अविभाजित परिवार शामिल नहीं होते हैं।

आईटीआर-2 फॉर्म

अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है तब आपको रिटर्न फाइल करते समय ये फॉर्म भरना होगा।  इसमें  हिंदू अविभाजित परिवार भी शामिल होते हैं।

आईटीआर-3 फॉर्म

यह फॉर्म वही व्यक्ति भरते हैं जो किसी व्यापार या पेशे से प्रॉफिट कमाते हैं। इसे एचयूएफ के द्वारा भी दायर किया जाता है।  

रिटर्न फाइल करते समय इन दस्तावेजों की जरूरत होती है

आप जब भी रिटर्न फाइल करते हैं उस समय आपको फॉर्म 16 (ये आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके द्वारा जारी होती है), बैंक स्टेटमेंट,निवेश प्रमाण, और आय सोर्स जैसे दस्तावेज को भरना होता है। इसके साथ ही आपको अपनी कुल आय की गणना करें उसके बाद टैक्स स्लैब के आधार पर कर का भुगतान करें। आप आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आप टैक्स कटौती का लाभ भी उठा सकते हैं।

आप जब भी आईटीआर फाइल करें तब आप आवासीय स्थिति और अन्य मानदंडों के आधार पर उपयुक्त आईटीआर फॉर्म का चयन करें। इसके बाद आप अपनी इनकम एकदम सही से भरें। आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार उसे जरूर चेक करें। आप इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) का इस्तेमाल करके भी फॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं।