ITR फाइल करने के बाद नोट कर लें यह डेट, अगर चूक गई यह तारीख तो बेकार हो जाएगा आपका रिटर्न
How to Verify Tax Return Online अगर आपने जुलाई में रिटर्न फाइल किया है तो आपको इस महीने में रिटर्न को वेरीफाई कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न अमान्य हो जाएगा। आइए इस आर्टिकल के जरिये जानते हैं कि रिटर्न की वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख क्या है और रिटर्न को वेरीफाई कैसे करें? (जागरण फाइल फोटो)
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Wed, 23 Aug 2023 08:30 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Tax Return Verify: 31 जुलाई 2023 तक लगभग 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोई भी रिटर्न तब ही मान्य होता है जब उसे वेरीफाई किया जाता है। अगर आपने अभी तक अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया है तो इस महीने के अंत तक में यह काम कर दें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आयकर विभाग ने कहा है कि टैक्सपेयर्स को अपने आईटीआर को वेरीफाई कर देना चाहिए। रिटर्न को वेरीफाई करने का मतलब होता है कि आईटीआर में दी गई सभी जानकारी सही है। रिटर्न वेरिफाई के बाद ही विभाग आगे की प्रक्रिया की ओर बढ़ता है। इसका मतलब है कि अगर कोई करदाता रिटर्न को वेरीफाई नहीं करता है तो उसका आईटीआर एक समय के बाद अमान्य हो जाता है। इसका मतलब है कि रिटर्न बेकार हो जाता है।
क्या है रिटर्न वेरीफाई करने की आखिरी डेट
आयकर विभाग द्वारा जारी किये गए नोटिफिकेशन के आधार पर आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के भीतर ही रिटर्न को वेरीफाई करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी टैक्सपेयर्स ने 25 जुलाई को रिटर्न फाइल किया है तो वह 25 अगस्त तक ही रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। इसका मतलब है कि रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए बहुत कम समय ही बचा है। अगर रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न अमान्य हो जाएगा और आपको दोबारा बिलेटेड आईटीआर फाइल करना होगा।अगर कोई टैक्सपेयर्स रिटर्न को वेरीफाई नहीं करता है और बिलेटेड आईटीआर फाइल करता है तो उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
कैसे करें रिटर्न को वेरीफाई
- आपको सबसे पहेल https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/eVerifyReturn-bl लिंक पर जाना होगा।
- यहां आपको लॉग-इन करने के बाद ई-वेरीफाई के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
- अब आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिये ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
- आप अपने बैंक अकाउंट की मदद से भी ईवीसी के जरिये भी ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
- इसके अलावा आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए भी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं।