Income Tax on Gold: क्या पत्नी के नाम पर सोना खरीदकर बचा सकते हैं टैक्स, जानिए क्या है नियम
Income tax on gold jewellery in India सोना एक कैपिटल एसेट होता है और इसकी बिक्री कर सोने वाले लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर कोई पत्नी के नाम खरीदा गया सोना बेचकर मुनाफा कमाना है तो उससे होने वाली आय को उस व्यक्ति इनकम माना जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) लगेगा। (जागरण फाइल फोटो)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 05 Sep 2023 07:30 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Taxation of Gold purchased in wife’s name: भारत में सोने में निवेश करना काफी अच्छा मानते हैं। इसके लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। पत्नी के नाम पर सोना लेना एक काफी पॉपुलर विकल्प है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसके जरिए आप टैक्स की भी बचत कर सकते हैं।
क्या पत्नी के नाम पर सोना खरीदने से बचेगा टैक्स?
इसके लिए आपको टैक्स के नियमों को समझना जरूरी है। सोना खरीदने पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स बचत नहीं कर सकते है। सोना एक कैपिटल एसेट्स है। इस कारण से सोने को बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है।
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पत्नी के नाम पर लिया सोना बेचने पर कैसे लगता है टैक्स
रेडी अकाउंटेंट के संस्थापक, सीए अभिनीत सिंह का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, सोने को कैपिटल एसेट माना जाता है और इस कारण से सोना बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी आश्रित के नाम पर सोना खरीदता है, तो उसे बेचकर होने वाली कमाई को उस व्यक्ति की इनकम में जोड़ा जाएगा।
ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी आय से पत्नी के नाम खरीदी हुई सोने की ज्वेलरी को बचता है तो उससे होने वाली इनकम को उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ा जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
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