Taxpayers कब तक कर सकते हैं ITR Refund की उम्मीद, ऐसे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। जिन करदाताओं ने समय पर अपना आईटीआर दाखिल किया था उन्हें अब अपने रिफंड का इंतजार है। 31 जुलाई तक लगभग 6.77 अरब आयकर रिटर्न दाखिल किए गए जिनमें से 5.62 अरब आयकर रिटर्न आयकर प्रशासन द्वारा अनुमोदित किए गए थे। जानिए टैक्सपेयर रिफंड की उम्मीद कब तक कर सकते हैं? पढ़िए पूरी खबर।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Wed, 02 Aug 2023 08:00 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने का आखिरी तिथि बीत चुकी है। जिन टैक्सपेयर ने अपना आईटीआर समय से दाखिल किया है उन्हें अब रिफंड का इंतजार है।
आयकर विभाग के मुताबिक 31 जुलाई यानी आईटीआर फाइल करने के आखिरी दिन तक करीब 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 5.62 करोड़ आईटीआर का आयकर विभाग ने सत्यापन भी कर दिया है। इसके अलावा आयकर विभाग ने 3.44 करोड़ आईटीआर प्रोसेसड कर दिया है इसका मतलब इतने लोगों को उनका रिफंड पहले ही मिल चुका है।
टैक्सपेयर रिफंड की उम्मीद कब तक कर सकते हैं?
अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो आईटीआर रिफंड आमतौर पर रिटर्न दाखिल करने की तारीख से 7 से 120 दिनों के भीतर जारी किया जाता है।स्टेप बाय स्टेप ऐसे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस
- सबसे पहले आप www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं और यूजर आईडी (पैन) और पासवर्ड दर्ज करके अपने खाते में लॉग इन करें।
- इसके बाद आप लॉग इन करें और 'ई-फाइल' विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आप 'आयकर रिटर्न' चुनें और फिर 'दायर किए गए रिटर्न देखें' पर क्लिक करें।
- इसके बाद अब, दाखिल किए गए नवीनतम आईटीआर की जांच करें
- इसके बाद 'विवरण देखें' विकल्प को क्लिक करें जो आपको दाखिल किए गए आईटीआर की स्थिति दिखाएगा।
रिफंड में देरी होने पर क्या करें?
सबसे पहले टैक्सपेयर अपने ईमेल की जांच करे कि कहीं आयकर विभाग ने आपको कोई ई-मेल तो नहीं भेजा जिसका जल्द से जल्द जवाब देना जरूरी है।यदि आईटीआर स्थिति से पता चलता है कि रिफंड समाप्त हो गया है, तो इसका मतलब है कि रिफंड 90 दिनों की वैधता अवधि के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस मामले में, करदाता रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध कर सकता है।यदि रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया गया था, तो उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध ऑनलाइन कर सकते हैं।
यदि स्थिति 'रिटर्न' के रूप में दिखाई देती है, तो करदाता को सही बैंक विवरण देने और ई-फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी के पास रिफंड पुनः जारी करने की आवश्यकता हो सकती है।