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Union Budget 2023 Effect: अमीर हो या गरीब, जानिए बिगड़ा महीने का बजट या जेब में रहेगी हरियाली

Union Budget 2023 Impact Common Man नई टैक्स रिजीम के तहत स्लैब में होने वाले बदलावों को लेकर अगर आपके मन में दुविधा है कि आपके लिए पुरानी व्यवस्था ही सही रहेगी या नए में चले जाना अच्छा रहेगा तो यह खबर आपके लिए है। (जागरण ग्राफिक्स)

By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghUpdated: Thu, 02 Feb 2023 02:20 PM (IST)
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Budget 2023 Effect: जानिए आपके लिए कैसी है बजट 2023 की नई टैक्स रिजीम
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Budget 2023 को मिडिल क्लास के लिए एक राहत देने वाले बजट के रूप में देखा जा रहा है। मुख्य फोकस में इस बार इनकम टैक्स स्लैब है, जिसमें करदाताओं को नए टैक्स रिजीम के रूप में भारी छूट मिली है। अब ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि इससे उनकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है। बजट में हुई घोषणा उन्हें अमीर बनाने वाली है या इसका उनकी जेब पर असर पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

साढ़े सात लाख पर भी नो टैक्स

जैसा कि नए टैक्स रिजीम में कहा गया है, 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपकी इनकम 7.50 लाख रुपये तक भी है तो भी टैक्स में पैसे कटने की टेंशन नहीं है। नए टैक्स स्लैब में लिमिट को बढ़ाने के साथ-साथ स्टैंडर्ड छूट को बरकरार रखा गया है। इस वजह से 50 हजार तक की छूट मिल जाती है और आपको कोई टैक्स भुगतान नहीं करना पड़ता है।

छूट का लाभ नहीं

भले ही टैक्स की लिमिट को बढ़ा दिया गया हो, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी कर व्यवस्था के तहत धारा 80C में बीमा पॉलिसियों या पीपीएफ जैसी कर बचत विकल्पों का चुनाव करता है, तो बता दें कि नए व्यवस्था में इनपर क्लेम नहीं किया जा सकता है।

15 लाख से ऊपर वाले के लिए कुछ खास नहीं

अगर आपकी इनकम 15.5 लाख रुपये या उससे ऊपर है और आप पुरानी कर व्यवस्था के तहत 80C, 80D (चिकित्सा बीमा) और धारा 24 (आवास ऋण पर ब्याज) के लिए छूट का दावा करते हैं तो आपके लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। क्योंकि इसमें आपको 30 प्रतिशत का टैक्स भुगतान करना पड़ेगा और आप छूट का क्लेम भी नहीं कर पाएंगे।

सरचार्ज में मिल गई छूट

अगर आपकी 5.5 करोड़ रुपये की वार्षिक आय है तो नए बजट में आपके लिए खुशखबरी है। पुरानी व्यवस्थाओं के तहत सरचार्ज 37 प्रतिशत था, जिसे अब नई व्यवस्था के तहत 25 प्रतिशत पर कैप किया जाएगा। वहीं, मार्जिनल टैक्स 42.74 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत कर दिया गया है। इस तरह 5.5 करोड़ के इनकम पर आप 21.1 लाख रुपये बचाते हैं।

इस तरह से अगर आप बचत योजनाओं में ज्यादा निवेश नहीं करते हैं और टैक्स फाइलिंग के झंझट में ज्यादा फसना नहीं चाहते हैं तो नई व्यवस्था आपके लिए सही है।  

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