ITR: क्या होता है Form 16, कौन करता है जारी; आईटीआर फाइल करने के लिए क्यों होता है ये फॉर्म जरूरी
आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 (Form 16) एक जरूरी दस्तावेज है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक हर कंपनी के कर्मचारी जिनका कि टैक्स काटा जाता है उनके लिए कंपनी को फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य है। कंपनियों को इसके लिए एक तय समय लिमिट का भी ध्यान रखना होता है। हर साल 15 जून तक कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए इस फॉर्म को जारी कर देती हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सैलरी पाने वाले लोगों के लिए फॉर्म 16 (Form 16) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसका उपयोग आईटीआर फाइल करने के लिए किया जाता है। ये टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS Certificate)का भी काम करता है।
आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 (Form 16) एक जरूरी दस्तावेज है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक हर कंपनी के कर्मचारी जिनका कि टैक्स काटा जाता है, उनके लिए कंपनी को फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य है।
इतना ही नहीं, कंपनियों को इसके लिए एक तय समय लिमिट का भी ध्यान रखना होता है।
किन कर्मचारियों के लिए जारी होता है Form 16
हर साल 15 जून तक कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए इस फॉर्म को जारी कर देती हैं। यह फॉर्म कंपनी के मौजूदा कर्मचारियों के साथ-साथ बीते वित्त वर्ष में कंपनी के लिए काम कर चुके पुराने कर्मचारियों के लिए जारी होता है।
यहां सवाल यह आता है कि इनकम टैक्स फाइल करने के लिए जरूरी यह फॉर्म क्या है और इसमें किस तरह की जानकारियां होती हैं।ये भी पढ़ेंः PM Vishwakarma Yojana: खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार करेगी आपकी मदद, बिना गारंटी ऐसे मिलेगा 3 लाख रुपये का लोन