2000 Rupees Note: दो हजार का नोट लेने से कोई करें इनकार तो क्या करेंगे आप? जानिए RBI के नियम
2000 रुपये के सर्कुलेशन के बंद होने के बाद लोगों के सामने कई प्रश्नों में एक प्रशन यह भी सामने आ रहा है अगर किसी ने 2000 रुपये के नोट को लेने से इंकार कर दिया है तब उसके खिलाफ क्या कदम उठाया जा सकता है ?
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Sun, 21 May 2023 07:30 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई यानी कल से 2000 रुपये के नोटों के सर्कुलेशन को बंद कर दिया है। अपने बयान में बैंक ने कहा कि ये नोट वैध रहेंगे, 30 सितंबर तक इस नोट को बैंक में जाकर बदला जा सकता है।
इस नोट को बैंक के किसी भी ब्रांच और आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस में जाकर बदला जा सकता है। आप इस नोट को दूसरे डिनॉमिनेशन करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं।
एक साथ कितने नोट बदले जा सकते है ?
आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक आप अपने बैंक में जाकर 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं। इस एक्सचेंज को लेकर किसी भी तरह का कोई रोक-टोक नहीं लगाया गया है। 2000 रुपये के नोट के एक्सचेंज की लिमिट फिलहाल 20 हजार रुपये तक की है।नोट जमा करने के क्या है नियम ?
लोग अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट को डिपॉजिट कर सकते हैं। नोट बदलने का प्रोसेस 23 मई 2023 से शुरू होगी। 2000 रुपये के 10 नोटों को एक साथ बदला जा सकता है। नोट बदलने के लिए बैंक किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। अगर आप किसी बैंक के ग्राहक नहीं है तब भी आप उस बैंक में जाकर नोट को बदलवा सकते हैं।नोट लेने से कोई मना करें तो क्या करें ?
अगर आपके पास मौजूद 2000 रुपये के नोट को लेने से कोई भी दुकानदार मना नहीं कर सकता है। ये नोट फिलहाल वैध है। अगर कोई बैंक अधिकारी, दुकानदार नोट को लेने से मना करते हैं तब आप उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।आप बैंक में जाकर शिकायत कर सकते हैं। बैंक 30 दिनों के भीतर आपके शिकायत का जवाब देगा। अगर आप बैंक के जवाब से खुश नहीं है तब आप आरबीआई के वेबसाइट cms.rbi.org.in पर भी जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।