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ATM से निकला कटा-फटा नोट तो क्या करें, RBI ने खुद दी सभी जानकारी

Destroyed currency notes from ATM Machine कई बार एटीएम से भी कटे-फटे नोट निकल जाते हैं। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि दुकानदार भी यह नोट नहीं लेते हैं। ऐसे में अब सवाल आता है कि कटे-फटे नोट का क्या करें। क्या इस नोट को बदला जा सकता है। हम आपको इस आर्टिकल में कटे-फटे नोट को लेकर आरबीआई के नियम के बारे में बताएंगे।

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Updated: Wed, 16 Oct 2024 03:11 PM (IST)
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ATM से निकला कटा-फटा नोट को बदला जा सकता है

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हम जब भी कैश लेते हैं तो एक बार हम नोट पर नजर जरूर डालते हैं कि कहीं वह कटा-फटा तो नहीं है। क्योंकि, दुकानदार भी इन नोटों को लेने से मना कर देता है। ऐसे में हम नोटों को लेकर काफी चौकना रहते हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि अगर एटीएम मशीन से कटा-फटा नोट मिले तब क्या करें। क्या खराब या फटे नोटों को बदला जा सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब केंद्र बैंक (RBI) ने खुद दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोटों को लेकर नियम जारी किया है।

आरबीआई के नियम के अनुसार कटे-फटे नोट को बड़ी आसानी से बैंक या फिर आरबीआई दफ्तर में जाकर बदला सकता है। हालांकि, नोट को बदलने के लिए भी आरबीआई की अपनी कुछ गाइडलाइन्स है। हम आपको इस आर्टिकल में आरबीआई के इस नियम के बारे में विस्तार से बताएंगे।

ATM से कटे-फटे नोट का क्या करें?

अगर कभी एटीएम से कटे-फटे नोट मिले तो आप इसे आसानी से बदलवा सकते हैं। आपको उसी बैंक में जाना होगा जिसके एटीएम से यह नोट विड्रॉ हुआ है। अब बैंक में जाकर आपको एक एप्लिकेशन देना होगा जिसमें आप नोट विड्रॉ होने की तारीख, दिन और समय की जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको एटीएम मशीन की लोकेशन और एड्रेस की भी जानकारी देनी होगी। यह सभी जानकारी देने के बाद आपको एटीएम से निकली स्लिप को भी अटैच करना है। अब एप्लीकेशन और नोट को जमा करने के बाद बैंक आपको उसी कीमत के दूसरे नोट दे देगा।

RBI का क्या नियम है?

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार वह नोट ही खराब माना जाएगा जो नियमित इस्तेमाल होने की वजह से खराब हुआ है। अगर नोट पर दो टुकड़ें में हो गया है पर उस पर लिखी जरूरी जानकारी खराब या गायब नहीं हुई है तो ग्राहक आसानी से सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, आरबीआई ऑफिस में जाकर बदलवा सकते हैं। इन सभी जगह नोट एक्सचेंज के लिए उन्हें किसी प्रकार के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।

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नहीं बदले जाएंगे ये नोट

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि कुछ स्थितियों में नोट को नहीं बदला जाएगा। नियमों के मुताबिक अगर कोई नोट 50 फीसदी से ज्यादा डैमेज्ड है तो वह नहीं बदला जाएगा। इसके अलावा अगर नोट जल गया है या फिर उसके कई टुकड़े हो गए हैं तब भी वह नहीं बदलेगा। वहीं, हर नोट पर एक नंबर होता है वो और गांधी जी का वॉटरमार्क स्पष्ट नहीं है तब भी नोट नहीं बदला जाएगा।

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