Tax Saving Tips : टैक्स बचाना चाहते हैं? इन योजनाओं में 31 मार्च तक कर सकते हैं निवेश
वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में अगर आप निवेश करके टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च से पहले निवेश करके उसका प्रूफ दिखाना होगा। अगर आपने अब तक निवेश करने का प्लान नहीं बनाया है तो हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप मौजूदा वित्त वर्ष में निवेश करके टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आपको टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए 31 मार्च तक निवेश करके कंपनी को उसका प्रूफ दिखाना होगा।
अगर आपने अब तक प्लानिंग नहीं की है, तो हम आपको टैक्स बचाने के कुछ तरीके बता रहे हैं।
सहूलियत के हिसाब से चुनें टैक्स रिजीम
आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से देखना होगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं या नई वाली में। अगर आपने टैक्स बचाने के लिए बीमा और छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर रखा है, तो आपके पुराना टैक्स रिजीम बेहतर रहेगा।न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत छूट नहीं मिलती। लेकिन, आप 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।
पुराने रिजीम में ऐसे बचाएं टैक्स
पुराने टैक्स रिजीम वालों का 80सी का अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहिए। आप 31 मार्च से पहले PPF, ELSS और NPS में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम में डेढ़ लाख रुपये का निवेश करते हैं और 30 प्रतिशत टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 45,000 रुपये का टैक्स बचा लेंगे।