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Windfall Tax: सरकार ने कच्चे तेल से विंडफॉल टैक्स किया जीरो, देश की क्रूड ऑयल कंपनियों को होगा फायदा

सरकार ने मंगलवार को 18 सितंबर से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को घटाकर शून्य प्रति टन कर दिया। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें 18 सितंबर से प्रभावी हैं। सरकार के इस कदम से देश में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को काफी फायदा होगा।

By Agency Edited By: Jeet Kumar Updated: Wed, 18 Sep 2024 05:45 AM (IST)
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सरकार ने कच्चे तेल से विंडफॉल टैक्स किया जीरो

पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को 18 सितंबर से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को घटाकर 'शून्य' प्रति टन कर दिया। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें 18 सितंबर से प्रभावी हैं। सरकार के इस कदम से देश में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को काफी फायदा होगा।

कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है और दो सप्ताह में औसत तेल की कीमतों के आधार पर पाक्षिक रूप से अधिसूचित किया जाता है। इस तरह का आखिरी संशोधन 31 अगस्त से प्रभावी हुआ था उस समय सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर 2100 रुपये प्रति टन से घटाकर 1850 रुपये प्रति टन निर्धारित किया था।

विंडफॉल टैक्स 2022 में लगाया गया था

डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को 'शून्य' पर बरकरार रखा गया है। भारत ने पहली बार 1 जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया और उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं।