Online Payment: गलत अकाउंट में कर दिया UPI से पेमेंट? फटाफट करें ये काम तो मिल जाएंगे पूरे पैसे
Digital Transaction अगर आपने UPI से किसी गलत अकाउंट में भुगतान कर दिया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आप ऑनलाइन शिकायत करके आसानी से रिफंड पा सकते हैं। इसका प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं। (जागरण फाइल फोटो)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sun, 21 May 2023 12:18 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Digital Transaction: आज के टाइम में हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए लेनदेन करना पसंद करता है। वैसे तो डिजिटल पेमेंट करते समय लोग सावधानी से ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन कई बार एक गलती की वजह से ट्रांजैक्शन करते समय पैसे गलत खाते में पहुंत जाता है। ऐसे करने के बाद आपको ज्यादा टेंन लेने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से रिफंड पा सकते हैं, जिसका तरीका हम अपनी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं।
गलत ट्रांजैक्शन से जुड़े कई शिकायत मिलने के कारण आरबीआई ने पैसे रिफंड करने के प्रोसेस को आसान कर दिया है। इसके लिए आपको बैंक में शिकायत दर्ज करनी होगी।
कैसे करें शिकायत?
अगर आपसे भी कभी किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तब आप इन तरीकों से रिफंड पा सकते हैं।
- जब भी आप यूपीआई (UPI) या फिर नेट बैंकिंग (NET BANKING) से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तब आप 18001201740 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें। यहां आपको सारी डिटेल्स देनी होगी।
- आप अपने बैंक में जाएं, उसके बाद फॉर्म भरकर सारी जानकारी दें। इसके बाद बैंक अधिकारी आपको कंप्लेंट नंबर या रिक्वेस्ट नंबर देगा।
- आप bankingombudsman.rbi.org.in को भी ई-मेल कर सकते हैं। यहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- आप बैंक से सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को भी ई-मेल भेजकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- आप अपने बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बैंक के मैनेजर से भी आप इस मामले को लेकर बात कर सकते हैं।