इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए बेहद आसानी से फाइल कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस
आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि आयकर विभाग ने बताया कि 1.76 करोड़ से अधिक करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपना ITR फाइल किया है।
By Abhishek PoddarEdited By: Updated: Sat, 20 Nov 2021 07:58 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। 31 दिसंबर तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइव कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो, आप ऑनलाइन तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि, आयकर विभाग ने बताया कि 1.76 करोड़ से अधिक करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपना ITR फाइल किया है।
आयकर विभाग ने इस बारे में एक ट्वीट करते हुए यह लिखा कि, "1.76 करोड़ से अधिक करदाताओं ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपना ITR फाइल किया है। आप भी जल्द से जल्द ई-फाइलिंग पोर्टल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें।" आप कुछ बेहद ही आसान से स्टेप्स को फॉलो करके इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया के स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस के बारे में।
ITR फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेसSooner the better.
File Now!
More than 1.76Cr+ Taxpayers have got their ITRs processed for AY 2021-22.
We urge you to file your ITR by accessing the e-filing portal https://t.co/GYvO3n9wMf
Quicker filing, Quicker processing!#FileNow #ITR pic.twitter.com/nusV2xrfQu
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) November 19, 2021
अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर विजिट करना होगा। पोर्टल पर आपको 'Login' बटन पर क्लिक करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको अपना 'username' दर्ज करके 'continue' पर क्लिक करना होगा औऱ अपना पासवर्ड फिल करना होगा। इसके बाद आपको ‘e-file’ के टैब पर क्लिक करके ‘File Income Tax Return’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको 'Assessment Year 2021-22' के विकल्प का चुनाव करके 'continue' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने 'online' या 'offline' का ऑप्शन आएगा। आपको 'online' के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है।
इसके बाद आपको दिए गए ऑप्शन- individual, Hindu Undivided Family (HUF) or others में से 'individual' के विकल्प का चुनाव करना होगा। इसके बाद आपको 'Continue' के टैब पर क्लिक करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको ITR-1 या ITR-4 विकल्प का चुनाव करके 'Proceed' के टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले स्टेप में आपको बुनियादी छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत सातवें प्रावधान के कारण अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण पूछा जाएगा। आपको यह सुनिश्चित करना है कि, आपने अपना ऑनलाइन ITR दाखिल करते समय सही विकल्प चुना है।
इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल को फिल करना होगा। इसके बाद आपके सामने ITR फाइल करने के लिए एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। इसके बाद आपको अपना ITR वेरिफाई करके इसकी एक हार्ड कॉपी को आयकर विभाग के पास भेजना होगा।