SBI YONO के जरिए कर सकते हैं अपना ITR फाइल, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस
सितंबर में CBDT ने ITR फाइलिंग की तारीख को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया था। SBI अपने ग्राहकों को YONO ऐप के Tax2Win फीचर के टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा दे रहा है। SBI ने यह घोषणा की थी उसके ग्राहक योनो से आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
By Abhishek PoddarEdited By: Updated: Sat, 09 Oct 2021 07:53 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप State Bank Of India(SBI) के ग्राहक हैं, और आप अपना ITR यानि की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो, आप SBI के डिजिटल या मोबाइल बैंकिंग ऐप 'YONO' के जरिए ऐसा कर सकते हैं। SBI अपने ग्राहकों को YONO ऐप के 'Tax2Win' फीचर के टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा दे रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक, SBI ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि, उसके ग्राहक योनो ऐप पर अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई है। SBI ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि, "क्या आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं? आप इसे योनो पर 'टैक्स2विन' के साथ मुफ्त में कर सकते हैं। आपको केवल 5 दस्तावेजों की जरूरत है।"
Do you want to file an ITR? You can do it FREE with Tax2win on YONO. All you need is 5 documents. Download now: https://t.co/BwaxSb3HYQ#YONO #Tax2Win #ITR #Offer pic.twitter.com/NXB32NNB60
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 5, 2021
कौन कौन से दस्तावेज हैं जरूरीSBI के ग्राहक जो योनो ऐप के माध्यम से आईटीआर दाखिल करने में रुचि रखते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि आईटीआर दाखिल करते समय कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यह प्रमुख दस्तावेज हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, टैक्स कटौती का विवरण, ब्याज से आय का प्रमाण पत्र, और टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ।
क्या है YONO ऐप से टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रॉसेसSBI के YONO ऐप के द्वारा अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको, SBI के YONO ऐप पर लॉगइन करना होगा। इसके बाद आपको शॉप्स एंड ऑर्डर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस स्टेप के बाद, आपको टैक्स एंड इनवेस्टमेंट के विकल्प का चुनाव करना होगा। फिर आपको Tax2Win का ऑप्शन चुनना है।सितंबर में CBDT ने ITR फाइलिंग की तारीख को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया था। ऐसा कोविड-19 महामारी के चलते, करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों के चलते किया गया था।