Post Office या Bank Saving Account में तय लिमिट से अधिक पैसे जमा करने पर मिल सकता है नोटिस? जानिए सभी नियम
अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको भी अब तक पोस्ट ऑफिस के अलग-अलग स्कीम के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन आपको निवेश करने से पहले यह खबर पढ़ लेनी चाहिए ताकि आपके घर आयकर विभाग का नोटिस न पहुंचे।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Sun, 11 Jun 2023 10:00 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: देश में करोड़ों लोगों ने पोस्ट ऑफिस या बैंक की सेविंग स्कीम में अपना सेविंग अकाउंट खुलावाया है। लेकिन इस सेविंग अकाउंट में आप अगर ज्यादा पैसा रखते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाती है। दरअसल, सभी बड़े ट्रांजेक्शन की जानकारी आयकर विभाग को भेजी जाती है।
तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या खाते में अधिक पैसे रखने पर आपको आयकर विभाग का नोटिस मिव सकता है?
किस तरह घर पहुंचता है आयकर नोटिस?
पोस्ट ऑफिस सहित 15 फाइनेंशियल मामले से जुड़े संस्थान भी आईटीआर दाखिल करते हैं। आईटीआर फाइल करते वक्त 10 लाख रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शन की जानकारी को पोस्ट ऑफिस खासतौर पर जारी करता है।अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख से ज्यादा कैश पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जमा किया तो पोस्ट ऑफिस उसकी रिपोर्ट SFT यानी Statement of Financial Transaction में करेगा, जिसकी वजह से आयकर विभाग की ओर से आपको नोटिस मिलती है।
आयकर विभाग की कार्रवाई से कैसे बचें?
अगर आपके पास नोटिस आता है तो आप इनकम टैक्स को बता सकते हैं कि वो कैश आपके पास कहां से आया है और इससे जुड़ी सारी जानकारी आयकर विभाग को दें। इस स्थिति में आयकर विभाग आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।लेकिन अगर आप ऐसा आय के सोर्स को साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके खिलाफ आयकर विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है।