GST Council: कारोबारियों को राहत, छात्रों का हॉस्टल में रहना होगा सस्ता; पेट्रोल-डीजल पर वित्त मंत्री ने कही ये बात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में मुख्य रूप से कारोबारियों को रिटर्न भरने की अवधि से लेकर नोटिस ब्याज व जुर्माने से राहत संबंधी फैसले किए गए। अब कॉलेज परिसर से बाहर के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी पहले की तुलना में कम किराया लगेगा। बैठक में रिटायरिंग रूम प्लेटफार्म टिकट पर लगने वाले जीएसटी को भी खत्म कर दिया गया है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। शनिवार को आयोजित जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक के फैसले से यह साफ हो गया है कि नई सरकार कारोबार के नियम को आसान करने के साथ कारोबारियों को राहत देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में मुख्य रूप से कारोबारियों को रिटर्न भरने की अवधि से लेकर नोटिस, ब्याज व जुर्माने से राहत संबंधी फैसले किए गए।
कॉलेज हॉस्टल में पहले की तुलना में कम लगेगा किराया
वहीं, अब कॉलेज परिसर से बाहर के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी पहले की तुलना में कम किराया लगेगा। अभी कॉलेज परिसर के हॉस्टल पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन कॉलेज या कैंपस से बाहर के हॉस्टल पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगता है जिसे काउंसिल ने खत्म करने का फैसला किया है। लेकिन प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20,000 के किराए पर ही जीएसटी से छूट मिलेगी और कम से कम तीन माह तक रहने पर ही यह छूट मान्य होगी।
प्लेटफार्म टिकट पर पांच प्रतिशत जीएसटी
काउंसिल की बैठक में रिटायरिंग रूम, प्लेटफार्म टिकट पर लगने वाले जीएसटी को भी खत्म कर दिया गया है। जीएसटी विशेषज्ञों के मुताबिक अभी रिटायरिंग रूम में बुकिंग की अवधि और श्रेणी के हिसाब से जीएसटी दर 12-18 प्रतिशत है। प्लेटफार्म टिकट पर पांच प्रतिशत जीएसटी है, इसलिए प्लेटफार्म टिकट के दाम में खास फर्क नहीं आएगा।खास बात यह रही कि 11 राज्यों के नए वित्त मंत्रियों ने काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया। वहीं, बिहार या आंध्र प्रदेश की तरफ से विशेष राज्य के दर्जा के लिए काउंसिल में कोई मांग नहीं रखी गई, लेकिन आंध्र प्रदेश की तरफ से अमरावती को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई।
काउंसिल ने जीएसटी के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को समाप्त करने के लिए आधार का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। लेकिन यह सत्यापन उन्हें कराना होगा जिस पर जीएसटी नेटवर्क के तहत शक पैदा होगा। ऐसे लोगों जीएसटी नेटवर्क के तहत बायोमेट्रिक सत्यापन के तहत ही अपना पंजीयन करा सकेंगे।
इन आइटम पर लगेगा 12 फीसदी जीएसटी
अब सभी प्रकार के स्टील, एल्युमीनियम व अन्य दूध के केन, सभी प्रकार के सोलर कुकर, विभिन्न प्रकार के आइटम को पैक करने वाले बाक्स, पानी स्प्रेयर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। पहले इन आइटम के प्रकार की वजह से जीएसटी दर पर विवाद हो रहा था जिसे खत्म कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह कारोबार को आसान बनाने व नियम पालन के भार को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के दायरे में 58.60 लाख टैक्सपेयर्स है और सिर्फ 1.96 प्रतिशत को किसी प्रकार का नोटिस भेजा गया है।