Budget 2024: न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव से बचेंगे 17500 रुपये; समझिए पूरा हिसाब
Income Tax News मिडिल क्लास लंबे वक्त से टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2024 में उसकी उम्मीद को कुछ हद तक पूरा किया है। बजट में न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। आइए समझते हैं कि इससे टैक्सपेयर्स को कितना लाभ मिलेगा।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, उन्होंने इनकम टैक्स के न्यू टैक्स रिजीम में कुछ रियायत देकर करदाताओं को राहत दी है। आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में क्या बदलाव किए हैं और इसका टैक्सपेयर्स को कैसे लाभ मिलेगा।
न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव
न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं, अब 3 लाख से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले यह लिमिट 6 लाख तक थी यानी इसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया गया है। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में कोई फेरबदल नहीं किया गया।
17,500 रुपये तक का फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया। इस बदलाव के बाद से न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों की अब 7.75 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। इसका मतलब कि नए टैक्स रिजीम को चुनने वालों को 17,500 रुपये का फायदा हुआ है।टैक्सपेयर्स को कैसे मिलेगा बेनिफिट
स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से नौकरीपेशा और पेंशनभोगियों को टैक्स बचाने में मदद मिलेगी। सरकार ने पांच साल में पहली दफा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया है। इससे पहले आखिरी बार 2019 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपये की थी। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी 50,000 रुपये का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यह बदलाव सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए है।
न्यू टैक्स रिजीम की खासियत
- न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री करा सकते हैं।
- यह उन लोगों के बेस्ट है, जो किसी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश नहीं करते।
- न्यू टैक्स रिजीम में निवेश पर किसी तरह की टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता।
निवेश वालों के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर
अगर छोटी बचत योजनाओं और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजों में निवेश करके टैक्स बचाते हैं, तो आपके लिए अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम बेस्ट रहेगी। इसमें 87A का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपये की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता।
अगर आपकी सालाना कमाई 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच है, तो आपको 20 फीसदी तक टैक्स देना होगा। इसका मतलब कि आपका टैक्स 1,12,500 रुपये बनेगा। लेकिन, इनकम टैक्स कानून में टैक्स छूट के कई प्रावधान हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री कर सकते हैं।यह भी पढ़ें : Budget 2024: LTCG टैक्स बढ़ाने का शेयर बाजार के निवेशकों पर क्या होगा असर?