Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Budget 2024: इस बजट NPS को लेकर हो सकता है अहम फैसला, बढ़ सकती है टैक्स छूट की दरें

Budget 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश कर सकती हैं। यह उनका छठा बजट होगा। इस बजट में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की निकासी पर लगने वाले टैक्स की रियायती दर को बढ़ाए जाने की उम्मीद है। एनपीएस में मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर 10 प्रतिशत का टैक्स छूट दिया जाता है। जबकि ईपीएफओ के मामले में यह 12 फीसदी है। पढ़ें पूरी खबर...

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Tue, 23 Jan 2024 01:35 PM (IST)
Hero Image
इस बजट NPS को लेकर हो सकता है अहम फैसला

पीटीआई, नई दिल्ली। 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। इस बजट को लेकर सभी सेक्टर से कई उम्मीद है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अंतरिम बजट में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की निकासी पर लगने वाले टैक्स की रियायती दर को बढ़ाया जा सकता है। सरकार विशेष रूप से 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अहम फैसले ले सकते हैं।

पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए कराधान के मोर्चे पर कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (ईपीएफओ) के साथ "समानता" की मांग की है। उम्मीद की जा रही है कि इसको लेकर कुछ घोषणाएं अंतरिम बजट में किए जाने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश कर सकती हैं। यह उनका छठा बजट होगा।

यह भी पढ़ें- Union Budget 2024-25: बजट को समझने से पहले समझे ये Financial Terms, बजट भाषण में कई बार आता है यह शब्द

एनपीएस को लेकर यह है उम्मीद

वर्तमान में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान में असमानता है। एनपीएस में मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर 10 प्रतिशत का टैक्स छूट दिया जाता है। जबकि, ईपीएफओ के मामले में यह 12 फीसदी है।

डेलॉइट बजट अपेक्षाओं के अनुसार एनपीएस के माध्यम से दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने और 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर के बोझ को कम करने के लिए, एनपीएस के वार्षिकी हिस्से को 75 वर्ष की आयु से धारकों के लिए टैक्स फ्री किया जाना चाहिए।

इसके अलावा एनपीएस को ब्याज और पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एनपीएस आय होने पर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में 60 प्रतिशत की एकमुश्त निकासी टैक्स फ्री है।

नई टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस योगदान के लिए टैक्स बेनिफिट देने की भी मांग उठ रही है।

अब तक, धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में किसी व्यक्ति के 50,000 रुपये तक के योगदान पर पुरानी टैक्स रिजीम के तहत कटौती होती है, लेकिन यह नई टैक्स रिजीम के तहत नहीं होता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए समिति का गठन हुआ

सरकारी कर्मचारियों के संबंध में, सरकार ने पिछले साल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने और इसकी बेहतरी के लिए उपाय सुझाने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के तहत एक समिति का गठन किया था। अभी भी पैनल की रिपोर्ट का इंतजार है।

यह समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की मौजूदा रूपरेखा और संरचना में कोई बदलाव जरूरी है। यह पैनल उपाय सुझाएगी

यह भी पढ़ें-  Budget 2024: बजट में होती है अगले वित्त वर्ष की प्लानिंग, कहां से आता है सरकार के पास पैसा और कहां होता है खर्च