Income Tax Budget 2024: नौकरीपेशा को राहत, 3.75 लाख तक की सैलरी पर नहीं लगेगा टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा
Income Tax Slabs Change वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कई बड़े एलान कर दिये हैें। आम जनता को राहत के साथ करदाताओं को भी राहत मिली है। निर्मला सीतारमण ने टैक्स सिस्टम में बदलावों की घोषणा की। इसके अलावा स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में भी बढ़ोतरी भी हुआ। आइए इस खबर में जानते हैं कि इनकम टैक्स सिस्टम में क्या-क्या बदलाव हुआ है।
पीटीआई, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में करदाताओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Tax Deduction) को 75000 रुपये कर दिया है। पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपये था।
आपको बता दें कि यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
न्यू टैक्स स्लैब में हुआ बदलाव (Income Tax Slabs Change)
वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है और पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 3 से 7 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स देना होगा।
7 से 10 लाख रुपये पर 10 फीसदी और 10 से 12 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा। इसी तरह 12 से 15 लाख रुपये के एनुअल इनकम पर 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।