Budget 2023: टैक्स के बोझ से आम जनता को राहत की उम्मीद, नए आयकर स्लैब की हो सकती है घोषणा
Budget 2022-23 Expectation आगामी बजट से उम्मीद की जा रही है कि नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की जा सकती है। इससे आम जनता को टैक्स भुगतान में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं वर्तमान में पुराने टैक्स स्लैब से भुगतान किया जा रहा है। (फाइल फोटो)
By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghUpdated: Wed, 01 Feb 2023 09:38 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बजट 2023 को पेश होने में बस कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में ज्यादातर लोगों की निगाहें टैक्स स्लैब में होंगी ताकि उन्हें टैक्स भरने के बोझ से थोड़ी राहत मिल सके। बता दें कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2024 के आम चुनावों से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस कारण इस बात की ज्यादा संभावना है कि सरकार आम जनता लिए इस बजट में कुछ राहत की खबर सुना सकती है।
नए टैक्स स्लैब का हो सकती घोषणा
संभावना जताई जा रही है कि इस यूनियन बजट में सरकार नए टैक्स स्लैब की घोषणा कर सकती है। बता दें कि 2020-21 के बजट में, सरकार एक वैकल्पिक आयकर व्यवस्था लेकर आई थी, जिसके तहत व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों पर कम दरों पर टैक्स लगाया जाना था। हालांकि, इस विकल्प के लिए उन्हें निर्दिष्ट छूट और कटौती का लाभ नहीं उठाना होता है।क्या है नया टैक्स स्लैब
नए टैक्स स्लैब (New Tax Slab) के तहत आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत .5 लाख रुपये तक की कुल आय पर कर छूट मिलेगी।
- 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 फीसद टैक्स
- 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की कुल आय पर 10 फीसद टैक्स
- 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की कुल ये पर 15 फीसद टैक्स
- 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये की कुल आय पर 20 फीसद टैक्स
- 12.5 लाख से 15 लाख रुपये की कुल ये पर 25 फीसद टैक्स
- 15 लाख रुपये से ज्यादा रुपये तक की कुल आय पर 30 फीसद टैक्स देना पड़ता है।
वर्तमान में इस टैक्स स्लैब का होता इस्तेमाल
नए टैक्स स्लैब से पहले भारत में ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab) का इस्तेमाल लिया जा रहा है। इसके तहत आने वाले स्लैब इस तरह हैं-
- 2.5 लाख रुपये तक की आय को व्यक्तिगत आयकर से छूट प्राप्त है
- 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत की टैक्स
- 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स
- 10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसद टैक्स लगता है।