Budget 2023-24 में PPF पर कितनी बढ़ेगी टैक्स छूट की सीमा, एक्सपर्ट ने दिया ये जवाब
Budget 2023-24 में पीपीएफ पर छूट की सीमा में बढ़ोतरी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत पीपीएफ में निवेश पर 1.50 लाख रुपये तक की छूट दी जाती है। (जागरण फाइल फोटो)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sat, 21 Jan 2023 07:30 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश में होने में कुछ ही दिनों का समय बचा है। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। वहीं, टैक्स सलाहकार भी इस बार के बजट में कुछ अलग और नया होने की बात कह रहे हैं। इस बार पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) के लिए टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी को लेकर भी चर्चा है, जिस पर हमने टैक्स एक्सपर्ट अंकित जैन से बातचीत की है।
क्या है PPF?
पीपीएफ एक सरकारी योजना है। आप किसी भी नजदीकी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। हालांकि, इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। आप केवल कुछ ही मामलों में निकासी कर सकते हैं।पीपीएफ पर ब्याज
सरकारी की ओर से हर तिमाही में पीपीएफ पर ब्याज निर्धारित जाती है। फिलहाल इस पर 7.10 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। इसमें आपको आप न्यूनतम 500 रुपये के निवेश से शुरुआत कर सकते हैं।