Budget 2023: बजट के बाद आपके इनकम टैक्स को लेकर बदल जाएंगी ये 5 चीजें
Budget 2023 New Tax Slab वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बुधवार को संसद में नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया गया है। नए टैक्स स्लैब के तहत 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है।
By Jagran NewsEdited By: Anurag GuptaUpdated: Wed, 01 Feb 2023 10:59 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑनलाइन डिजिटल डेस्क। Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों और करदाताओं को बड़ी सौगात दी। ऐसे में हम समझेंगे कि बजट की पोटली से किसी झोली में क्या कुछ आया।
आयकर में हुए 5 बदलावों को जानें:-
- वित्त मंत्री ने 87 मिनट के अपने बजट भाषण में करदाताओं को बड़ी राहत दी। उन्होंने कहा कि सात लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा।वहीं, 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर अधिकतम 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
- मौजूदा समय में देशभर में पुराने टैक्स स्लैब के तहत इनकम टैक्स भुगतान किया जाता है। इसमें 2.50 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। जबकि केंद्रीय बजट में पेश किए गए टैक्स स्लैब में तीन लाख तक के इनकम पर टैक्स छूट है। इसके आलवा एक नई टैक्स स्लैब भी है। इसमें 2.5 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर टैक्स लगता है। हालांकि, इसमें ज्यादा स्लैब को रखा गया है ताकि करदाताओं के बोझ को कम किया जा सके।
- आखिरी बार सरकार ने टैक्स स्लैब में साल 2014 में बदलाव किया था। जबकि साल 2020 में सरकार की ओर से नया टैक्स सिस्टम लाया गया था।
- सरकार ने आय स्लैब का बदलने का ऐलान किया। ऐसे में टैक्स स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है और टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया।
- वित्त मंत्री ने कहा कि देश में मौजूदा कर की दर 42.74 फीसदी है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। बजट 2023-24 में नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करने का प्रस्ताव है, इसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर दर 39 फीसदी तक कम हो जाएगी।
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