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    New GST Rates: शैंपू ₹55, Horlicks ₹20 और साबुन ₹8 हुआ सस्ता, देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी ने घटा दिया दाम

    Updated: Sat, 13 Sep 2025 12:50 PM (IST)

    हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL GST Rate cut) ने हॉर्लिक्स लक्स किसान जैम और डव शैम्पू समेत कई उत्पादों की कीमतें (New GST Rates) घटाई हैं। डव शैम्पू की 340 मिलीलीटर की बोतल अब सस्ता मिलेगा। लाइफबॉय साबुन के चार पैक की कीमत भी कम हो गई है। हॉर्लिक्स और किसान जैम के दामों में भी कटौती हुई है।

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    हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने हॉर्लिक्स, लक्स, किसान जैम, और डव शैम्पू समेत कई उत्पादों की कीमतें घटाई हैं।

    नई दिल्ली। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL GST Rate cut) ने हॉर्लिक्स, लक्स साबुन, किसान जैम और डव शैम्पू सहित अपने कई सबसे लोकप्रिय उत्पादों (New GST Rates) की कीमतों में कटौती की है। कंपनी के मुताबिक 340 मिलीलीटर डव शैंपू की बोतल अब 490 रुपये की बजाय 435 रुपये में मिलेगी। यानी शैंपू 55 रुपये सस्ता हो जाएगा।

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    लाइफबॉय साबुन के 75 ग्राम के चार पैक की कीमत 68 रुपये से घटाकर 60 रुपये कर दी गई है। इस तरह साबुन 8 रुपये सस्ता हो गया। इसके अलावा, हॉर्लिक्स (Horlicks) के 200 ग्राम जार की कीमत 130 रुपये से घटाकर 110 रुपये कर दी गई है। इस तरह यह 20 रुपये सस्ता हुआ। जबकि 200 ग्राम किसान जैम की कीमत 90 रुपये से घटाकर 80 रुपये कर दी गई है।

    HUL प्रोडक्ट की बदली हुईं कीमतें

    प्रोडक्ट अभी MRP नया MRP
    डव हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू (340 मिली) 490 रुपये 435 रुपये
    क्लिनिक प्लस शैम्पू (355 मिली) 393 रुपये 340 रुपये
    सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू (350 मिली) 430 रुपये 370 रुपये
    डव सीरम बैड (75 ग्राम) 45 रुपये 40 रुपये
    लाइफबॉय साबुन (75 ग्राम X 4) 68 रुपये 60 रुपये
    लक्स रेडियंट ग्लो साबुन (75 ग्राम X 4) 96 रुपये 85 रुपये
    क्लोजअप टूथपेस्ट (150 ग्राम) 145 रुपये 129 रुपये
    लक्मे 9 से 5 बजे तक कॉम्पैक्ट (9 ग्राम) 675 रुपये 599 रुपये
    किसान केचप (850 ग्राम) 100 रुपये 93 रुपये
    हॉर्लिक्स चॉकलेट (200 ग्राम) 130 रुपये 110 रुपये
    हॉर्लिक्स विमेन प्लस (400 ग्राम) 320 रुपये 284 रुपये
    ब्रू कॉफी (75 ग्राम) 300 रुपये 270 रुपये
    नॉर टमाटर सूप (67 ग्राम) 65 रुपये 55 रुपये
    हेलमैन का असली मेयोनेज़ (250 ग्राम) 99 रुपये 90 रुपये
    किसान जैम (200 ग्राम) 90 रुपये 80 रुपये
    बूस्ट (200 ग्राम) 124 रुपये 110 रुपये

    हालांकि इस कम हुए रेट का फायदा उठाने के लिए आपको इंतजार करना होगा। एक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार, नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

    यह भी पढ़ें: GST Rate Cut से दुकान पर कब आएंगे कम MRP लिखे हुए तेल-साबुन-बिस्किट-चॉकलेट? 22 सितंबर से दाम घटेंगे या नहीं

    एचयूएल ने कहा कि संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) या अधिक ग्राम वाले पैक वाला ताजा स्टॉक बाजारों में भेजा जा रहा है। कंपनियों को संशोधन के बारे में एक या अधिक समाचार पत्रों में कम से कम दो विज्ञापन जारी करने होंगे तथा डीलरों के साथ-साथ राज्य और केंद्रीय अधिकारियों को भी सूचित करना होगा।

    काउंसिल मीटिंग में GST Rate Cut के फैसले का असर

    यह कदम सरकार के उस निर्देश के बाद उठाया गया है जिसमें उपभोक्ता वस्तु निर्माताओं को GST में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुँचाने का निर्देश दिया गया था।

    3 सितंबर को, सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में शैम्पू और हेयर ऑयल जैसे दैनिक उपयोग के उत्पादों से लेकर ऑटोमोबाइल और टेलीविजन तक, कई वस्तुओं पर कर दरों में कटौती की घोषणा की थी। GST काउंसिल मीटिंग में टैक्स स्ट्रक्चर को तीन स्लैब 5%, 18% और 40% में सरल बनाया गया।

    पनीर, यूएचटी दूध, खाखरा, पिज्जा ब्रेड, रोटी और पराठे को GST से पूरी तरह GST Free (0 GST) कर दिया गया है।

    गाढ़ा दूध, मक्खन, घी, पनीर, जैम, सॉस, सूप, पास्ता, नमकीन और कन्फेक्शनरी उत्पादों पर अब 12-18% से घटकर केवल 5% GST लगेगा। खजूर, बादाम, काजू, पिस्ता, अंजीर और खट्टे फलों जैसे सूखे मेवों पर भी कर घटाकर 5% कर दिया गया है।

    सरकार ने बिना बिके स्टॉक पर स्टिकर MRP बदलाव की अनुमति दी

    सरकार ने निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को माल एवं सेवा कर (GST) दरों में नवीनतम बदलावों को दर्शाने के लिए बचे हुए स्टॉक पर संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) घोषित करने की अनुमति दे दी है।

    इस प्रक्रिया की समय सीमा 31 दिसंबर, 2025 या मौजूदा स्टॉक के बिक जाने तक, जो भी पहले हो, है। यह कदम कई उत्पादों और सेवाओं पर GST में कमी के बाद उठाया गया है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगी।

    एक्स पर निर्णय की घोषणा करते हुए, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, "नई GST दरों के अनुसार, निर्माता, पैकर्स और आयातक 31 दिसंबर, 2025 तक (या स्टॉक रहने तक) बिना बिके स्टॉक पर एमआरपी को संशोधित कर सकते हैं।"

    उन्होंने स्पष्ट किया कि संशोधन केवल कर परिवर्तन के अनुरूप ही होना चाहिए। मंत्री ने जोर देकर कहा, "कीमत में कोई भी वृद्धि या कमी केवल कर परिवर्तन के अनुरूप ही हो सकती है।"

    निर्देश में संशोधित MRP को स्टिकर, स्टाम्प या ऑनलाइन प्रिंट के माध्यम से प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन पुरानी कीमत दिखाई देना चाहिए।

    इसके अतिरिक्त, कम्पनियों को संशोधन के बारे में एक या अधिक समाचार पत्रों में कम से कम दो विज्ञापन जारी करने होंगे तथा डीलरों के साथ-साथ राज्य और केन्द्रीय अधिकारियों को भी सूचित करना होगा।