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ऑनलाइन कार इंश्योरेंस खरीदने से पहले याद रखें ये जरूरी बातें

अगर आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड सही है और आपने कोई एक्सीडेंट नहीं किया है तो कुछ कंपनियां ऐसे ड्राइवरों को छूट देती है

By NiteshEdited By: Updated: Sun, 23 Dec 2018 06:31 PM (IST)
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ऑनलाइन कार इंश्योरेंस खरीदने से पहले याद रखें ये जरूरी बातें
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। कार के शौकीनों के लिए कार इंश्योरेंस खरीदना जरूरी है। कार का इंश्योरेंस आपकी कार को कई तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। समय पर कार इंश्योरेंस लेकर और इसे रिन्यू करा आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आजकल कई कंपनियां ऑनलाइन कार इंश्योरेंस परचेज और रिन्यूल की सुविधा देती है। ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए-

अलग-अलग कंपनियों के प्लान की तुलना करें: इंश्योरेंस खरीदने से पहले अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान की जानकारी ले लें। आप ऑनलाइन इनकी तुलना कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से सही प्लान खरीद सकते हैं। इससे आप अच्छी बचत कर सकते हैं।

इंश्योरेंस की सही जानकारी: कई कंपनियां कार इंश्योरेंस ऑफर करती है। ये कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग ऑफर्स देती हैं। इसलिए कार इंश्योरेंस खरीदने से पहले सभी कंपनियों के प्लान देख लें। इसके बाद इनके फीचर्स, कवरेज और दूसरी चीजों की तुलना करें। इसके बाद अपने लिए बेस्ट प्लान का चयन करें।

इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (आईडीवी): यह कार इंश्योरेंस पॉलिसी का बहुत जरूरी हिस्सा होता है। आईडीवी पॉलिसी रिन्यू करवाने पर होने वाले प्रीमियम को तय करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कार की मौजूदा कीमत है जिस आधार पर इंश्योरेंस दिया गया है।

डिस्काउंट: अगर आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड सही है और आपने कोई एक्सीडेंट नहीं किया है तो कुछ कंपनियां ऐसे ड्राइवरों को छूट देती है। इस छूट से आपको कम प्रीमियम चुकाना होगा। इसलिए इंश्योरेंस की खरीद से पहले छूट के लिए बात जरूर करें।

बोनस: अगर किसी ग्राहक ने पॉलिसी पीरियड में कोई क्लेम फाइल नहीं किया होता है तो उसे नो क्लेम बोनस (एनसीबी) दिया जाता है। यह पॉलिसी के रिन्यूल के समय दिया जाता है। इसके तहत ग्राहक को प्रीमियम में छूट मिलती है। क्लेम फाइल नहीं करने की स्थिति में हर साल यह बढ़ता जाता है।

सभी जरूरी जानकारी: पॉलिसी खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सारी सही जानकारियां दी हैं। अगर आप फॉर्म में गलत जानकारियां देते हैं तो क्लेम फाइल करते समय आपको मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए फॉर्म जमा करने से पहले दी गई जानकारियों को क्रॉस चेक कर लें। अगर गलत जानकारी के साथ पॉलिसी इश्यू कर दी गई है तो तुरंत कंपनी के कस्टमर सर्विस से संपर्क करें और इस गलती को सुधार लें।