Health Insurance क्लेम करने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी नहीं, इन स्थितियों में आसानी से कर सकते हैं दावा
Health Insurance Claim स्वास्थ्य बीमा क्लेम करने के लिए आम तौर पर 24 घंटे अस्पताल में रहना आवश्यक माना जाता है। हालांकि यह नियम के बावजूद आप अपना बीमा क्लेम कर सकते हैं। आज हम आपको यही बताएंगी कि आप किस स्थिति में 24 घंटे अस्पताल में रहे बिना अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। पढ़िए क्या है पूरी खबर।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Wed, 01 Nov 2023 08:30 PM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Health Insurance Claim: कोई भी बीमा लेते वक्त हमें सतर्कता के साथ उसके सारे नियम और शर्तें पढ़नी चाहिए ताकी बीमा क्लेम करते वक्त कोई परेशानी ना आए। खासकर जब बात हेल्थ इंश्योरेंस की हो तो आपको और अधिक ध्यान देना चाहिए कि किन-किन स्थित में आप बीमा क्लेम कर पाएंगे और किन स्थितियों में नहीं।
हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए सामान्य तौर पर 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी माना जाता है। हालांकि यह नियम एकदम पत्थर की लकीर नहीं है क्योंकि इसमें भी कुछ अपवाद हैं।
आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि क्या हैं वो अपवाद और किन स्थितियों में आप 24 घंटे अस्पताल में भर्ती हुए बिना हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं।
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क्या है अपवाद?
24 घंटे अनिवार्यता वाले इस नियम के अपवाद है डे-केयर उपचार (Day-care treatments)। वैसे व्यक्ति जिन्हें अस्पताल में लंबे समय तक रहने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना है उनके लिए ये अपवाद किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको किसी बीमारी के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़े।