Odisha Train Accident: IRDAI का आदेश, बीमा कंपनियां जल्द सेटल करें सभी क्लेम
ओडिशा ट्रेन हादसे में मृत और घायल व्यक्ति के बीमा क्लेम को जल्द से जल्द सेटल करने के लिए IRDAI ने बीमा कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। IRDAI ने कहा कि दावों के निपटान के लिए तत्काल कदम उठाएं जाएं।
नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों से ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना में मृतक या घायल व्यक्तियों के परिजनों के क्लेम को जल्द से जल्द सेटल करने के लिए कहा है।
आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस की 21 कोच डीरेल होने से लगभग 288 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 1100 लोग घायल हो गएं थे।
पात्र दावों का तुरंत निपटान करें बीमा कंपनियां- IRDAI
बीमा कंपनियों को भेजे गए एक सर्कुलर में, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा कि हाल ही में हुई ट्रेन दुर्घटना में हजारों यात्रियों और ट्रेन चालक दल के सदस्यों को मानव जीवन और चोटों का भारी नुकसान हुआ है।
इसे के मद्देनजर बीमा उद्योग को तत्काल पंजीकरण और पात्र दावों के निपटान को सुनिश्चित करके प्रभावित बीमित आबादी की कठिनाइयों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। IRDAI ने बीमा कंपनी को तुरंत पंजीकरण करने और दावों के निपटान के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है।
सक्रिय रूप से हो कार्रवाई- IRDAI
IRDAI ने अपने सर्कुलर में कहा कि यदि बीमित व्यक्ति का नाम मृतक या घायल व्यक्तियों की सूची में है, और दुर्घटना का शिकार हुई ट्रेनों में यात्रा कर रहा है और उपयुक्त/सरकारी प्राधिकारियों द्वारा पहचाना गया हो, तो दावों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की जाए।
हेल्पलाइन जारी करने का आदेश
IRDAI ने कहा कि जीवन और सामान्य बीमा कंपनियों और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को एक वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में एक समर्पित हेल्पलाइन जारी करने के लिए कहा गया है जो प्रभावित लोगों के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।
IRDAI ने दावा दायर करने की आसान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा ताकि जनता अपने नजदिकी शाखाओं या ऑनलाइन दावों को आसानी से दर्ज कर सके।