PM Suraksha Bima Yojana में 2 रुपये की कीमत पर मिल रहा है 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस, जानिए कैसे करें अप्लाई
PM Suraksha Bima Yojana लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए सरकार ने पीएम सुरक्षा बीमा योजना शुरू किया है। यह स्कीम वर्ष 2016 में शुरू हुई। इसमें 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। वहीं स्कीम होल्डर को हर महीने 2 रुपये और सालाना 20 रुपये का प्रीमियम जमा करना होता है। जानिए इस स्कीम में आवेदन कैसे करें?
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Thu, 11 Jan 2024 06:30 PM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। देश की जनसंख्या में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकार गरीब वर्ग के लिए कई तरह के स्कीम लाती है। यह स्कीम उनको आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की जाती है। भारत सरकार द्वारा पीएम सुरक्षा बीमा योजना (PM Suraksha Bima Yojana) शुरू किया गया।
इस स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य था कि अगर किसी परिवार के मुखिया के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो परिवार को आर्थिक मदद देना।
इस स्कीम में सालाना 20 रुपये और हर महीने 2 रुपये का निवेश करना होता है। इतने कम निवेश में उन्हें 2 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) मिलता है। यह स्कीम वर्ष 2016 में शुरू की गई थी।
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पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ किसे मिलता है?
- इस स्कीम का लाभ 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति उठा सकते हैं।
- इस स्कीम में निवेश राशि लिंक्ड बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट हो जाती है।
- बीमाधारक के एक्सीडेंट, मृत्यु या फिर विकलांग होने पर 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस मिलता है।
- दुर्घटना में बीमा धारक के विकलांग होने पर सरकार द्वारा 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है।
- वहीं, बीमाधारक के मृत्यु होने के बाद नॉमिनी को इंश्योरेंस की पूरी राशि मिलती है।
कैसे करें आवेदन
- इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए https://www.jansuraksha.gov.in/ पर जाना होगा।
- यहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
- फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए आप अपने नजदीक के बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं।
ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- वोटर आई, राशन कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- आयु प्रमाण पत्र के लिए बर्थ सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
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स्कीम के नियम व शर्तें
- स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदक के पास एक्टिव सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर अकाउंट इनएक्टिव होता है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी।
- 1 साल के बाद इस स्कीम को दोबारा रेवेन्यू करवाना होता है।
- पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए आवेदक को एग्रीमेंट लेटर पर सिग्नेचर करना होगा।