Income Tax Rules: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े ये 7 नियम, चेक करें पूरी लिस्ट
Income Tax Rules 2023 नए वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े बहुत-से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इससे कुछ सेगमेंट में करदाताओं को लाभ मिलने वाला है तो कुछ नियमों से टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। चलिए इन नियमों को जानते हैं।
By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghUpdated: Wed, 29 Mar 2023 06:00 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Income Tax Rules 2023: 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी और इसके साथ ही इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव आने वाले हैं। इनमें नई कर व्यवस्था से लेकर इनकम टैक्स स्लैब में होने वाले बदलाव, म्यूचूअल फंड की नई कैटेगरी और जीवन बीमा के टैक्स भुगतान में शामिल होने जैसे बहुत-से नियम जुड़े हैं। तो चलिए जानते हैं कि 1 अप्रैल से टैक्स से जुड़े किन नियमों में बदलाव होने वाले हैं।
1. नई आयकर व्यवस्था
1 अप्रैल 2023 से टैक्स का भुगतान करने वाले लोगों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। आयकर अधिनियम के तहत नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को डिफॉल्ट कर दिया गया है। वहीं, पुरानी कर व्यवस्था में रहने के लिए करदाता अभी भी सक्षम होंगे। हालांकि, इसके लिए अब उन्हें आवेदन करना होगा।2. कर छूट की बढ़ गई है सीमा
अप्रैल 2023 से कर छूट की सीमा को बढ़ा दिया जा रहा है। नई टैक्स व्यवस्था के आने से अब करदाताओं को सात लाख तक की आय पर किसी भी तरह के टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जबकि पहले यह सीमा पांच लाख रुपये तक थी।
3. बदल जाएंगे टैक्स स्लैब
1 अप्रैल से अगर करदाता पुरानी कर व्यवस्था को नहीं चुनते हैं तो उनके टैक्स स्लैब में बदलाव आने वाला है। इस तरह टैक्स भुगतान में भी बदलाव आ जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत स्लैब कुछ इस तरह से हैं-
- 0 से 3 लाख - कोई कर भुगतान नहीं
- 3 से 6 लाख - 5%
- 6 से 9 लाख - 10%
- 9 से 12 लाख - 15%
- 12 से 15 लाख - 20%
4. डेट म्यूचुअल फंड पर लगने वाला टैक्स
1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Funds) को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि इंडेक्सेशन के साथ 20 टैक्स और बिना इंडेक्सेशन के 10 प्रतिशत टैक्स जैसे लाभ समाप्त हो जाएंगे। बता दें कि इस कदम से निवेशकों को दीर्घावधि कर लाभ से वंचित होना पड़ेगा, जिसने इस तरह के निवेश को लोकप्रिय बनाया था।5. जीवन बीमा पर लगेगा टैक्स
अब तक आप यह सुनते आए हैं कि बीमा में निवेश टैक्स से बचने के उपायों में से एक है, पर 1 अप्रैल से इसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 5 लाख रुपये से अधिक के वार्षिक प्रीमियम आय अब 1 अप्रैल 2023 से कर योग्य होंगे।