Advance Tax Payment Calculation 2022-23: कैसे होता है एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन, जानिए पूरी डिटेल्स
Due Date of Advance Tax Payment 2022-23 and How to Calculate जिस भी व्यक्ति की टैक्स देनदारी 10000 रुपये या उससे अधिक होती है उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है।आइए जानते हैं इसके कैलकुलेशन के बारे में... (जागरण ग्राफिक्स)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 14 Mar 2023 02:09 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। एडवांस टैक्स का एक प्रकार का इनकम टैक्स होता है। इसमें करदाता की ओर से साल में होनी वाली संभावित आय पर लगने वाले टैक्स को एडवांस में ही सरकार के पास जमा करा दिया जाता है। इसकी खास बात यह है कि सामान्य इनकम टैक्स की तरह इसका भुगतान एकमुश्त नहीं, बल्कि किस्तों में किया जाता है।
किन लोगों को भरना होता है एडवांस टैक्स?
अगर किसी भी व्यक्ति की टैक्स देनदारी 10,000 रुपये अधिक है, तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक, उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। एडवांस टैक्स का नियम वेतनभोगी, फ्रीलांसर, व्यापारियों और अन्य किसी प्रकार से आय अर्जित करने वाले लोगों पर लागू होता है। हालांकि, 60 वर्ष या उससे ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागिरक, जो किसी प्रकार का व्यापार नहीं करते हैं, तो उन्हें एडवांस टैक्स से छूट दी गई है।कैसे कैलकुलेट करते हैं एडवांस टैक्स?
उदाहरण:वार्षिक कुल आय: 15,00,000 रुपये
व्यय (अनुमान): 8,00,000 रुपयेपीपीएफ: 30,000 रुपयेएलआईसी प्रीमियम: 20,000 रुपयेमेडिकल इंश्योरेंस : 10,000 रुपयेटीडीएस (अनुमान): 20,000 रुपयेएफडी पर ब्याज : 8,000 रुपये
एडवांस टैक्स | राशि |
कुल आय | 15,00,000 |
व्यय | (-) 8,00,000 |
शेष | 7,00,000 |
एफडी पर ब्याज | (+) 8,000 |
सकल कुल आय | 7,08,000 |
पीपीएफ में योगदान | (-) 30,000 |
एलआईसी प्रीमियम | (-) 20,000 |
मेडिकल इंश्योरेंस | (-) 10,000 |
शेष | 6,48,000 |
देयकर | 42,100 |
एजुकेशन सेस | (+)1,684 |
कुल देयकर | 43,784 |
टीडीएस | (-)20,000 |
एडवांस टैक्स | 23,784 |