TDS और TCS कटने का मतलब पैसे डूबना नहीं, क्लेम करने पर मिल जाएगी रकम; ये है तरीका
टैक्स सिस्टम में TDS और TCS दोनों ही टैक्स सरकार के खजाने को भरते हैं। ये दोनों ही टैक्स स्रोत पर कटौती किए जाते हैं। लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि अगर आपको टीडीएस और टीसीएस कट गया तो वापस नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Sat, 27 May 2023 06:30 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: देश में टैक्स सिस्टम और उससे जुड़े शब्दावली को लेकर लोगों को हमेशा उलझन रहती है। एक ऐसा ही टर्म है TDS और TCS। ज्यादातर लोगों ने इसे इनकम टैक्स भरते वक्त या खबरों में सुना होगा। टीडीएस और टीसीएस दोनों ही टैक्स सरकार के खजाने को भरते हैं।
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से, 7 लाख रुपये से कम आय वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों को छोड़कर, किसी भी टैक्स का भुगतान करने या टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट दे दी है। पुराने टैक्स सरकार रिजीम के मुताबिक सालाना 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वालों के लिए अग्रिम कर भुगतान अनिवार्य था।
ये स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) या स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के रूप में किया जाता है। कई लोग यह मानते हैं कि एक बार अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कटा तो वापस नहीं आएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना TDS और TCS वापस पा सकते हैं।
क्या होता है टीडीएस?
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) तब की जाती है जब वेतन, कमीशन, किराया, ब्याज, पेशेवर शुल्क, शेयर लाभांश, क्रिप्टो करेंसी लाभ, और लॉटरी आदि जैसे कुछ भुगतान किए जाते हैं।जो कंपनी या व्यक्ति टीडीएस कटवा रहा है उसे डिडक्टर (Deductor) कहा जाता है, जबकि भुगतान प्राप्त करने वाली कंपनी या व्यक्ति को डिडक्टी (Deductee) कहा जाता है।