Diwali Gifts Tax: कंपनी, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिल गया दिवाली गिफ्ट? जानिए अब कितना देना होगा टैक्स
Tax On Diwali Gifts यदि आपको मिला उपहार कर छूट की श्रेणी में नहीं आता है तो आप पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2) के तहत कर लगेगा। दिवाली के दौरान कंपनियां अपने कर्मचारियों से लेकर दोस्तों तक को उपहार देती हैं। रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार आदि को तोहफा देते हैं। जानिए आपको इन पर कितना टैक्स देना होगा। पढ़िए पूरी खबर।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Sun, 12 Nov 2023 09:53 AM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश में आज दिवाली मनाई जा रही है। रोशनी के इस त्योहार में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग एक दूसरों के घर जाकर दीपावली की शुभकानाएं, मिठाईयां और गिफ्ट देते हैं।
हालांकि नौकरीपेशा करने वाले लोगों को उनकी कंपनी के तरफ से कुछ दिन पहले ही गिफ्ट मिल जाते हैं। इस दिन को शुभ मानते हुए कई रिश्तेदार या दोस्त भी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपको इस गिफ्ट पर कितना टैक्स देना होगा।
अगर आपको मिलने वाला गिफ्ट छूट की श्रेणी में नहीं आता तो आपको उसपर आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 56(2) के तहत टैक्स देना होता है। ऐसे में आपको गिफ्ट से जुड़े टैक्स के नियम पता होने चाहिए।
नियोक्ता से मिलने वाले गिफ्ट
अगर नियोक्ता द्वारा सालाना 5000 रुपये तक का गिफ्ट दिया जाता है तो उसपर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि अगर 5000 की रकम से अधिक की गिफ्ट होती है तो उस उपहार को 'अनुलाभ' (perquisites) माना जाता है और उस हिसाब से टैक्स लगाया जाता है।
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