ITR Filling: आईटीआर फाइल करना ही नहीं काफी, भूलकर भी न करें ये गलती; धरी की धरी रह जाएगी सारी मेहनत
ITR 2024 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख अब नजदीक है। ऐसे में अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है या करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि आईटीआर फाइल करने के बाद उसे ई-वेरीफाई करना होता है। अगर ई-वेरीफाई नहीं किया जाता है तो आईटीआर अमान्य माना जाएगा। आइए यहां ई-वेरीफाई करने का पूरा प्रोसेस जानते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइलिंग के बाद ई- वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। जी हां, अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है या करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि बिना ई-वेरीफाई किये आईटीआर अमान्य माना जाता है।
ई-वेरीफाई एक तरह से डिजिटल हस्ताक्षर के तौर पर काम करता है।
नहीं किया ई-वेरीफाई तो क्या होगा?
वैसे तो आईटीआर डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसमिट और ई-वेरिफाई हो जाता है। आईटीआर वेरीफाई ट्रांसमिशन के 30 दिन के भीतर होता है। जिस दिन ई-वेरीफाई होता है उस तारीख को आईटीआर फाइल की तारीख माना जाता है।
मान लीजिए आपने 17 जून को आईटीआर फाइल किया था, लेकिन 25 जून तो ई-वेरीफाई किया तो आईटीआर फाइल की तारीख 17 जून नहीं 25 जून मानी जाएगी।
आईटीआर फाइल की 30 दिन के भीतर ई-वेरीफाई करवाना जरूरी है। अगर आईटीआर फाइल करने की तारीख के बाद ई-वेरीफाई किया जाता है तब इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसे देर से माना जाएगा।अगर तय तारीख के भीतर आईटीआर फाइल नहीं होता है तब पेनल्टी और इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है।
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ई- वैरिफिकेशन करने का प्रोसेस (Process of e-verification)
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर लॉग-इन करें।
- इसके बाद e-file ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- अब इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन पर क्लिक करें और वहां से ई वेरिफाई रिटर्न को सेलेक्ट करें।
- अब आपको रिटर्न फाइल शो हो रहा होगा, वहां पर ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको वेरिफाई रिटर्न यूजिंग आधार OTP ऑप्शन को चुनना होगा।
- अब जिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी की मदद से वेरीफिकेशन करें।
- ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इस तरह आपका आईटीआर ई-वेरीफाई हो जाएगा।