निवेश पर बदल गए हैं टैक्स के नियम, Mutual Fund से लेकर Angel Tax में आए ये बदलाव
Finance Bill 2023 निवेश पर लगने वाले टैक्स के नियमों में बदलाव हो गए हैं। इसमें Debt Mutual Fund और Angel Tax जैसे निवेश टैक्स को शामिल किया गया है। तो चलिए इन टैक्स नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। (फाइल फोटो)
By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghUpdated: Mon, 03 Apr 2023 09:00 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त विधेयक 2023 के लोकसभा में पास होते ही निवेश से जुड़े कई टैक्स नियमों में भी बदलाव हो गया है। जानकारी के मुताबिक,वित्त विधेयक को 64 संशोधनों के साथ पारित किया गया है, जिसमें डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Fund) और एंजल निवेश (Angel Investment) जैसे निवेशों से जुड़े नियमों को शामिल किया गया है। नए टैक्स नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गए हैं। चलिए जानते हैं कि इन नए नियमों से निवेशों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है।
एंजल टैक्स (Angel Tax)
1 अप्रैल से एंजल टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव हो गया है, जिससे विदेशी निवेशकों को एंजल टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। 2022 में भारत के स्टार्टअप 33 प्रतिशत गिरकर 24 बिलियन डॉलर हो गए थे, ऐसे में नियमों में बदलाव विदेशी फंडिंग को सीधे स्टार्ट-अप तक पहुंचाने के लिए किया गया है। केंद्रीय बजट 2023 में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसे पेश किया गया था।बता दें कि एंजल निवेशक हाई नेट वर्थ वाले व्यक्ति होते हैं जो अपनी व्यक्तिगत आय को व्यवसाय, स्टार्ट-अप या छोटी और मध्यम स्तर की कंपनियों में निवेश करते हैं और इसमें लगने वाला टैक्स एंजल टैक्स कहलाता है।
क्रेडिट कार्ड भुगतान (Credit Card Payments)
विदेशी दौरों के लिए किएजाने वाले सभी क्रेडिट कार्ड भुगतानों को अब उदारीकृत प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme-LSR) में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत, विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान स्रोत पर कर संग्रह (TCS) से लिया जाएगा।