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Form 15G: पीएफ से पैसे निकालते वक्त कितना जरूरी है फॉर्म 15G, कहां से करें डाउनलोड और कैसे करें जमा, जानिए पूरा प्रॉसेस

आपके वेतन का 12% आपके पीएफ फंड में जाता है और आपका नियोक्ता आपके पीएफ खाते में उतनी ही राशि का भुगतान करता है। हालांकि कई बार आपको अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने की आवश्यकता हो सकती है। फॉर्म 15जी क्या है और पीएफ फंड निकालते समय टीडीएस बचाना में क्या है इसका रोल। पढ़िए क्या है पूरी खबर।

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Sat, 28 Oct 2023 09:30 PM (IST)
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अगर आप पैन कार्ड और फॉर्म 15जी दोनों जमा नहीं करते तो 30 प्रतिशत का टीडीएस काटा जाता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नौकरी करने वाले लोगों के लिए पीएफ (प्रोविडेंट फंड) का पैसा उनकी बड़ी संपत्ति होती है। पीएफ अकाउंट को ईपीएफओ संभालता है।

आपकी सैलरी से 12 प्रतिशत हिस्सा पीएफ फंड में डाला जाता है और नियोक्ता भी इतना ही हिस्सा आपके पीएफ अकाउंट में देता है। हालांकि हमें कभी कभी अपने पीएफ के पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है। चलिए जानते हैं पीएफ के पैसे निकालने पर लगने वाले टीडीएस को बचाने वाले फॉर्म 15G क्या है और यह कितना जरूरी है।

50 हजार के उपर कटता है टीडीएस

पीएफ के नियमों के मुताबिक आप अपने पीएफ बैलेंस से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, यदि आप एक साल में 50,000 रुपये से अधिक निकालते हैं तो सरकार, आयकर अधिनियम की धारा 192A के तहत, उस राशि पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटती है।

हालांकि अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है तो आप फॉर्म 15G भरकर अपने पीएफ निकासी पर टीडीएस कटने से रोक सकते हैं।

क्या है फॉर्म 15G?

ईपीएफ, आरडी या एफडी से अर्जित ब्याज पर टीडीएस बचाने के लिए लोग फॉर्म 15G या ईपीएफ फॉर्म 15G जमा करते हैं।

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यह फॉर्म 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) भर सकते हैं। वहीं 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए फॉर्म 15H है। चलिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को और डिटेल में जानते हैं।

पीएफ के पैसे निकालने के लिए जरूरी है फॉर्म 15G

अगर आप अपने पीएफ से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी करते हैं तो और अगर आप उस रकम पर टीडीएस नहीं कटवाना चाहते हैं आपको फॉर्म 15G भरना जरूरी है। हालांकि यह तभी हो सकता है जब आपकी आय टैक्सेबल नहीं है और आपका रोजगार कार्यकाल 5 वर्ष से कम है।

इन बातों का रखें ध्यान

  • यदि आप सिर्फ अपना पैन कार्ड जमा करते हैं और फॉर्म 15जी जमा नहीं करते तो 10 प्रतिशत का टीडीएस काटा जाता है।
  • लेकिन अगर आप पैन कार्ड और फॉर्म 15जी दोनों जमा नहीं करते तो 30 प्रतिशत का टीडीएस काटा जाता है। वहीं अगर आप फॉर्म 15जी जमा करते हैं तो टीडीसी नहीं काटा जाता है।

कहां से डाउनलोड करें फॉर्म 15जी?

आप ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल या प्रमुख बैंकों की वेबसाइट या आयकर विभाग की वेबसाइट से फॉर्म 15जी डाउनलोड कर सकते हैं।

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कैसे जमा करें फॉर्म 15जी?

  • आप ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं।
  • सबसे पहले आप ईपीएफओ के वेबसाइट पर जाएं
  • फिर, 'ऑनलाइन सेवाएं' चुनें और 'क्लेम' पर क्लिक करें।
  • वेरिफिकेशन के लिए, अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और 'वेरिफाइ' पर क्लिक करें।
  • 'मैं इसके लिए आवेदन करना चाहता हूं' विकल्प के नीचे 'अपलोड फॉर्म 15जी' को क्लिक करें।