GST Rule Change: जीएसटी पर सरकार ने जारी किया बड़ा अपडेट, 1 अगस्त से इन लोगों को भरना होगा चालान
GST Rule Change From 1st April सरकार ने जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एक अगस्त से पांच करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन करने वाले व्यापरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-चालान जनरेट करना अनिवार्य कर दिया है। समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या असर होगा।
By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiUpdated: Thu, 11 May 2023 03:44 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। New GST Rule: सरकार ने जीएसटी के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एक अगस्त से पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यापरियों को बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-चालान जनरेट करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में जीएसटी के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को सभी B2B लेनदेन के लिए ई-इनवॉइस जनरेट करना आवश्यक है।
वित्त मंत्रालय ने 10 मई को ई-चालान के लिए लेनदेन की सीमा में होने वाली कमी को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 1 अगस्त से प्रभावी होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 5 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले किसी भी करदाता को बी2बी ट्रांजैक्शन के लिए ई-चालान जारी करना अनिवार्य हो जाएगा।
क्या होगा इस बदलाव का असर
डेलॉइट इंडिया पार्टनर लीडर इनडायरेक्ट टैक्स महेश जयसिंह ने कहा कि इस घोषणा के साथ, ई-चालान के तहत एमएसएमई का दायरा बढ़ाया जाएगा और उन्हें ई-चालान लागू करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि कंपनियों के लिए ई-चालान अभिशाप के बजाय वरदान है, क्योंकि आपूर्तिकर्ता जो ई-चालान जनरेट करते हैं, उसी आधार पर वे इनपुट टैक्स क्रेडिट में योगदान करते हैं।