बार-बार नहीं मिलेगा होम लोन के ब्याज का लाभ, ये है नए टैक्स सिस्टम का पूरा कैलकुलेशन
होम लोन लेने वालों के लिए टैक्स कटौतियों को देखते हुए क्या पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ बने रहना चाहिए? यह सवाल बहुत से लोगों को परेशान कर रहा है। हम आपके लिए ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब लेकर आए हैं। (जागरण फोटो)
By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiUpdated: Sat, 04 Feb 2023 08:27 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। New Tax Regime: अगर आपने होम लोन (Home Loan) लिया है तो अब इनकम टैक्स बचाने के लिए नए सिस्टम का लाभ आप बार-बार नहीं ले पाएंगे। Budget 2023 ने आखिरकार उस खामी को दूर कर दिया है, जिसका फायदा होमबॉयर्स ने खूब उठाया था।
बहुत से लोग भुगतान किए गए ब्याज पर दो बार कटौती का दावा कर रहे थे, एक बार तो लोन चुकाने के समय और दूसरा संपत्ति बेचते समय। लेकिन सरकार ने बजट में घोषित नई व्यवस्था में इस खामी को दूर कर दिया है।
आयकर अधिनियम के तहत, करदाता पुरानी कर व्यवस्था के तहत होम लोन पर भुगतान किए गए प्रति वर्ष 2 लाख तक ब्याज के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। लेकिन बहुत से खरीदारों ने घर बेचने के समय कैपिटल गेन की गणना के लिए इस ब्याज को अधिग्रहण लागत (घर खरीदने की कुल लागत) में भी जोड़ दिया। इससे उनका पूंजीगत लाभ कर कम हो गया। इस तरह कई लोग होम लोन के ब्याज पर दो बार कटौती का दावा कर रहे थे।
क्या हुआ बदलाव
New Tax Rules in Budget: बजट के प्रावधान लागू होने के बाद यह अब संभव नहीं होगा। आयकर अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव के बाद, कटौती के रूप में दावा किए गए होम लोन के ब्याज को घर की अधिग्रहण लागत या सुधार लागत के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो जाएगा।कर सलाहकार आशीष राय बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जब आप धारा 24 और धारा 80EEA के तहत कटौती के रूप में ब्याज का दावा नहीं करता तो फिर वह इसे पूंजीगत लाभ की गणना के उद्देश्य से अधिग्रहण की लागत में शामिल कर सकता है। संपत्ति की बिक्री से होने वाले शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर बिना इंडेक्सेशन के 30% और इंडेक्सेशन के साथ लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स लगता है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ टैक्सेशन लागू करने के लिए होल्डिंग अवधि 24 महीने से अधिक होनी चाहिए।
छूट की कितनी गुंजाइश
हम आपको तीन मौजूदा कटौतियों के बारे में बता रहे हैं, जिनका उपयोग होम लोन लेने वाला पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर सकता है। कर सलाहकार आशीष राय के मुताबिक-- धारा 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की राशि के पुनर्भुगतान के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। निर्माण पूरा होने और कंप्लीशन प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही होम लोन के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए कटौती की अनुमति दी जाती है। निर्माणाधीन वर्षों के दौरान कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस प्रॉपर्टी पर इस कटौती का दावा किया गया है, उसे अधिग्रहण के साल से पांच साल से पहले नहीं बेचा जा सकता है। अगर इससे पहले बेचा जाता है, तो कटौती का दावा बिक्री के वर्ष में आपकी आय के रूप में माना जाएगा और उस पर कर लगाया जाएगा।
- आप जिस संपत्ति में रहते हैं, धारा 24 के तहत उसके लिए प्रति वर्ष 2 लाख तक के होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज की कटौती का दावा कर सकते हैं।
- पहली बार घर खरीदने वाले धारा 80EEA के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख तक की ब्याज राशि की कटौती के लिए पात्र हैं। लेकिन यह कटौती केवल 45 लाख से कम की संपत्तियों के लिए लागू होती है। शर्त ये है कि होम लोन 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2022 के बीच मंजूर किया गया हो।