Tax Planning: Long Term Capital Gain के जरिए हर वर्ष कर सकते हैं बड़ी बचत, ऐसे करें प्लानिंग
Tax planning for salaried employees सरकार की ओर से हर वर्ष एक लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर आयकर में छूट दी जाती है। भारत में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगता है। अगर आप सही प्लानिंग करते हैं तो आप इससे अपने टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। (जागरण ग्राफिक्स)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sun, 01 Oct 2023 07:00 PM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Tax Planning Process: सरकार की ओर से हर टैक्सपेयर को आय पर कुछ विशेष छूट दी जाती है, जिसके जरिए कोई भी टैक्सपेयर अपनी देनदारी को कम कर सकता है और टैक्स की बचा सकता है। ऐसी ही छूट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gain Tax)।
सरकार द्वारा किसी टैक्सपेयर को एक वित्त वर्ष में 1,00,000 रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आयकर में छूट दी जाती है। इसका फायदा उठाकर आप एक साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जरिए एक लाख रुपये तक के टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। भारत में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15 प्रतिशत का टैक्स लगता है।
Long Term Capital Gain Tax से कैसे करें बचत?
अगर आप सही तरीके से टैक्स प्लानिंग करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के जरिए आसानी से हर साल टैक्स की बचत कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर वर्ष एक लाख रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करना होगा। इस तरह से आप हर वर्ष 10,000 रुपये तक की टैक्स बचत कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए राम म्यूचुअल फंड में निवेश करता है और कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करता है। 5 वर्ष बाद उसे 10 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। उसे 10,00,000- 1,00,000 ( उस वर्ष की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छूट)= 9,00,000*10% = 90,000 रुपये का टैक्स भरना होगा।
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वहीं, श्याम भी म्यूचुअल फंड में निवेश करता है और हर साल 1,00,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करता है। इस कराण 5 वर्ष बाद पूरा प्रॉफिट बुक करने पर उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6,00,000 रुपये रह जाएगा। उस वर्ष की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स छूट घटाने के बाद 5,00,000 रुपये पर ही टैक्स होगा। इस तरह श्याम ने राम की अपेक्षा 40,000 रुपये का कैपिटल गेन टैक्स बचाया। ऐसे ही आप भी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं।
टैक्स प्लानिंग करते समय इन बातों का रखें
- जब भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करें उसे तुरंत निवेश करना चाहिए। अन्यथा आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा।
- अगर किसी वर्ष लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होने पर इसका फायदा नहीं मिलता है।
- साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि आपका निवेश अनुशासन नहीं टूटना चाहिए।