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क्या New Tax Regime को ओल्ड रिजीम में बदल सकते हैं? यहां जानें सबकुछ

आईटीआर फाइल (ITR) करते समय अब आपको लग रहा है कि काश दूसरा Tax Regime सेलेक्ट किया होता। अगर आप भी टैक्स रिजीम को बदलना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या टैक्स रिजीम को बदल सकते हैं या नहीं। बता दें कि अगर आपने अभी तक टैक्स रिजीम नहीं सेलेक्ट किया है तो न्यू टैक्स रिजीम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है।

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Updated: Thu, 16 May 2024 10:03 AM (IST)
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क्या New Tax Regime को ओल्ड रिजीम में बदल सकते हैं?
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing 2024) करने का समय आ गया है। रिटर्न फाइल करते समय कई टैक्सपेयर टैक्स रिजीम बदलना चाहते हैं। आपको बता दें कि अगर आपने टैक्स रिजीम सेलेक्ट नहीं किया है तो ऑटोमेटिक न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) सेलेक्ट हो जाएगा या हो गया होगा।

जो टैक्सपेयर अब टैक्स रिजीम बदलना चाहते हैं क्या वह अब बदल सकते हैं? आइए, इस सवाल का जवाब जानते हैं।

डिफॉल्ट टैक्स रिजीम

बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax slab) में बदलाव किया था। उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम की घोषणा की थी। इसमें 3 लाख रुपये सालाना इनकम टैक्स फ्री है और टैक्स को रीबूट करके 5 लाख रुपये कर दिया गया है। बता दें न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम (Default Regime) है।

अगर करदाता ने अभी तक कर व्यवस्था का चयन नहीं किया है तो ऑटोमेटिक न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स का भुगतान होगा। इसके अलावा कंपनी भी टीडीएस (TDS) न्यू टैक्स रिजीम के तहत काटेगी।

कैसे बदलें टैक्स रिजीम (How To Switch Tax Regime?)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अभी तक टैक्स रिजीम को बदल सकते हैं इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। इसका साफ मतलब है कि टैक्स रिजीम को बदला जा सकता है या नहीं यह अभी स्पष्ट नहीं है।

वैसे इसको लेकर टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि कंपनी टैक्सपेयर को टैक्स रिजीम करने का ऑप्शन देती है। अगर कंपनी करदाता को यह ऑप्शन नहीं देती है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है।

वहीं कई एक्सपर्ट का कहना है कि टैक्सपेयर जब आईटीआर फाइल करेंगे उस समय वह टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी रिटर्न फाइल करते समय टैक्सपेयर अपने हिसाब से रिजीम का चयन कर सकते हैं।