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Income Tax: टैक्स भरने से पहले जान लें सभी अपडेट, नई या पुरानी टैक्स रिजीम; किसमें है अधिक फायदा

New Tax vs Old Tax Regime Pros Cons केंद्र सरकार की ओर से आम बजट में नई टैक्स रिजीम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिसके बाद कौन-सी टैक्स रिजीम आपके लिए फायदे का सौदा है। आइए जानते हैं विस्तार से... (जागरण ग्राफिक्स)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 21 Feb 2023 08:40 PM (IST)
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New vs Old Tax Regime important Points and Difference
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश में मौजूदा समय में दो प्रकार की टैक्स प्रणालियों के तहत लोग अपना आयकर या फिर इनकम टैक्स भर सकते हैं। पहली -पुरानी टैक्स रिजीम और दूसरी - नई टैक्स रिजीम। पुरानी टैक्स में करदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 80C, 80TTA, 80GG, 80E और 80D के तहत कई प्रकार की छूट मिलती हैं और 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी इसमें मिलता है।

नई टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन और एनपीएस के लिए मिलने वाली छूट को छोड़कर इसमें किसी प्रकार की कर छूट करदाता को नहीं दी जा रही है।

पुरानी टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम की मौजूदा व्यवस्था

इनकम टैक्स वेबसाइट के मुताबिक, असेसमेंट ईयर (AY) 2022-23 के लिए पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.50 लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स होगा। 2.50 - 5.00 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। 5.00- 10.00 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत का टैक्स लगेगा और वहीं, 10.00 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।

वहीं, नई टैक्स रिजीम के तहत 2.50 लाख रुपये की आय पर शून्य टैक्स लिया जाएगा। 2.50 से 5.00 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत, 5.00 - 7.50 लाख की आय पर 10 प्रतिशत, 7.50 लाख - 10 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 10.00 - 12.50 लाख की आय पर 20 प्रतिशत, 12.5 - 15.00 लाख की आय पर 25 प्रतिशत और 15.00 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लिया जाएगा।

(नोट: ये टैक्स व्यवस्था असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए है)

बजट में प्रस्तावित नई टैक्स व्यवस्था

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 में नई टैक्स रिजीम में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें कर छूट की सीमा को 7.00 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट को भी जोड़ा गया है। हालांकि, पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नई टैक्स रिजीम के स्लैब (New Tax Regime Slabs 2023-24)

  • 3 से 6 लाख - 5 प्रतिशत
  • 6 से 9 लाख- 10 प्रतिशत
  • 9 से 12 लाख - 15 प्रतिशत
  • 12 से 15 लाख - 20 प्रतिशत
  • 15 लाख से ज्यादा - 30 प्रतिशत
(नोट: ये टैक्स व्यवस्था असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए प्रस्तावित है)

पुरानी टैक्स रिजीम का फायदा (Old Tax Regime Benefits)

अगर आप इनकम टैक्स बचाने के लिए छूट का लाभ लेते हैं, तो आपके लिए पुरानी टैक्स आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें धारा 80C के तहत बचत पर 1.50 लाख रुपये की, होम लोन पर लगने वाली ब्याज पर धारा 24B के तहत 2 लाख रुपये और धारा 80D में हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपये की छूट करदाता को मिलती है। वहीं, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है।

नई टैक्स रिजीम का फायदा (New Tax Regime Benefits)

सरकार की ओर से नई टैक्स रिजीम के जरिए कर व्यवस्था को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा सात लाख रुपये तक की आय को इसमें टैक्स फ्री रखा गया है। हालांकि, इसमें किसी तरह की छूट का दावा करदाता नहीं कर सकता है। वहीं, अगर आपकी आय पांच करोड़ रुपये है, तो फिर पुरानी टैक्स रिजीम के मुकाबले नई में आपको अधिक फायदा होगा,क्योंकि इसमें सरचार्ज कम कर 25 प्रतिशत कर दिया है।

नई टैक्स रिजीम पर सरकार का जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में घोषणा की थी कि नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया जाएगा। यानी अगर आप इनकम टैक्स भरते समय कोई टैक्स रिजीम नहीं चुनते हैं। अपने आप ही नई टैक्स रिजीम के तहत आपको टैक्स भरना होगा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री बताया था कि सरकार की कोशिश नई टैक्स रिजीम के जरिए कर व्यवस्था को सरल बनाने की है।

किसमें अधिक फायदा?

अगर आप बचत योजनाओं में अधिक निवेश करते हैं। आय भी 16 लाख रुपये से कम है, तो आपके लिए पुरानी टैक्स रिजीम अच्छी है। इसमें आप सभी छूट को मिलाकर 4,25,000 तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, अगर आपकी आय 16 लाख अधिक है, तो फिर नई टैक्स रिजीम आपके लिए फायदे का सौदा है। कैलकुलेशन के लिए देखें पूरी सूची।

आय पुरानी टैक्स रिजीम नई टैक्स रिजीम बचत बेहतर कौन?
10,00,000 28,600 54,600 26,000 पुरानी 
11,00,000 49,400 70,200 20,800 पुरानी
12,00,000 70,200 85,800 15,600 पुरानी
15,00,000 1,40,400 1,45,600 5,200 पुरानी
16,00,000 1,71,600 1,71,600 शून्य दोनों 
20,00,000 2,96,400 2,96,400 शून्य दोनों
25,00,000 4,52,400 4,52,400 शून्य दोनों
30,00,000 6,08,400 6,08,400 शून्य दोनों
35,00,000 7,64,400 7,64,400 शून्य दोनों
40,00,000 9,20,400 9,20,400 शून्य दोनों 
45,00,000 10,76,400 10,76,400 शून्य दोनों
50,00,000 12,32,400 10,76,400 शून्य दोनों 
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