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Income Tax 2024: Home Loan के जरिए भी बचा सकते हैं टैक्स, जानें कैसे उठाएं इसका लाभ

Home Loan के जरिये भी आप टैक्स बचा सकते हैं। सरकार टैक्सपेयर्स को होम लोन पर टैक्स बेनिफिट का लाभ देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 के तहत आप होम लोन पर टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आप 2 लाख रुपये के होम लोन रिपेमेंट के लिए टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Updated: Fri, 08 Mar 2024 01:55 PM (IST)
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Home Loan के जरिए भी बचा सकते हैं टैक्स

 बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सरकार भी लोगों को अपना घर खरीदने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। इसके लिए सरकार उन्हें टैक्स बेनिफिट का लाभ भी देती है। कर में मिल रही छूट के बाद लोग कम लागत पर आसानी से घर खरीद सकते हैं।

आज के समय में हर कोई अपना घर खरीदना का सपना देखता है। ऐसे में कई लोग अपना घर बनाने के लिए होम लोन(Home Loan)  लेते हैं। कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उन्हें होम लोन पर टैक्स बेनिफिट का लाभ भी मिलता है।

होम लोन पर मिल रहे टैक्स बेनिफिट को लेकर संजू भडाना, मैनेजिंग डायरेक्टर, फोर ऐस डेवेलपर्स ने कहा कि

होम लोन एक बड़ा कदम होता है जो घर की खरीदारी के लिए लिया जाता है। जब आप होम लोन का उपयोग करके घर खरीदते हैं, तो आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। होम लोन पर ब्याज का भुगतान करने पर आप टैक्स आयकर अधिनियम के तहत धारा 24, धारा 80सी, और धारा 80ई के तहत छूट पा सकते हैं। धारा 24 के तहत, आप अपने होम लोन के ब्याज का वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 2 लाख रुपये तक का छूट पा सकते हैं।

इसके आगे वह कहते हैं कि धारा 80सी के तहत, आप अपने होम लोन के ब्याज का भुगतान करने पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। धारा 80ई के तहत, आप होम लोन के ब्याज का भुगतान करने पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। होम लोन के टैक्स लाभ को लेकर वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बेहद महत्वपूर्ण होता है।

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होम लोन पर कैसे मिलता है टैक्स बेनिफिट 

  • इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 के तहत आप एक वित्त वर्ष में होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। यह छूट लोनधारक पर टैक्स का बोझ कम करने में मदद करता है।
  • टैक्सपेयर्स ने जो होम लोन लिया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट अगर वह बैंक को वापस करता है तब भी उसे टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस लाभ को पाने के लिए करदाता इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकता है।
  • आपने इस वर्ष घर खरीदा है तो आपको बता दें कि आप रजिस्ट्रेशन और स्टांप शुल्क पर भी इनकम टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। आपको यह लाभ आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मिलेगा। इसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं।
  • अगर दो या उनसे ज्यादा व्यक्ति ने मिलकर होम लोन लिया है यानि ज्वाइंट लोन लिया है तब भी सरकार उन्हें कर छूट देती है। इसमें ब्याज के 2 लाख रुपये और प्रिंसिपल अमाउंट के 1.5 लाख रुपये तक का लाभ मिलता है।

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