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31 मार्च से पहले जरूर कर लें टैक्स से जुड़े ये काम, बाद में हो सकता है पैसों का नुकसान

वित्तीय वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना चल रहा है। इस महीने टैक्सपेयर्स को टैक्स से जुड़े कुछ काम जरूर कर लेने चाहिए। अगर वह इस महीने यह काम नहीं करते हैं तो उन्हें भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि आपको 31 मार्च 2024 से पहले आपको टैक्स से जुड़े कौन-से काम पूरे कर लेने चाहिए।  

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Updated: Wed, 06 Mar 2024 11:24 AM (IST)
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31 मार्च से पहले जरूर कर लें टैक्स से जुड़े ये काम
 बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना मार्च शुरू हो गया है। इस महीने करदाता को टैक्स प्लानिंग से जुड़े कई कामों को करना  बहुत जरूरी है। अगर करदाता इन कामों को नहीं निपटाते हैं तो उन्हें अगले वित्त वर्ष में परेशानी हो सकती है।

इस आर्टिकल में जानते हैं कि टैक्सपेयर्स को इस महीने में टैक्स से जुड़े कौन-कौन से काम जरूर कर लेने चाहिए।

एक्सपेंस प्रूफ

करदाता को कंपनी द्वारा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) या फिर लीव ट्रैवल कंसेशन जैसे कुछ छूट मिलती है। 31 मार्च से पहले करदाता को इन कंसेशन और अलाउंस से जुड़े बिल सबमिट करना हैं। अगर वह यह बिल सबमिट नहीं करते हैं तो वह डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत करदाता टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं।

पुरानी सैलरी डिटेल भरे

अगर आपने भी चालू वित्त वर्ष में जॉब चेंज की है तो आपको फॉर्म 12बी भरना होगा। यह फॉर्म आपको मौजूदा कंपनी को भरकर देना होगा। इस फॉर्म में आपको पुरानी कंपनी से सैलरी डिटेल्स लेकर सबमिट करना है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको दोनों कंपनी यानी कि मौजूदा कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं और पुरानी कंपनी दोनों से इनकम टैक्स बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट की छूट मिल जाएगी।

अगर करदाता यह फॉर्म  नहीं भरते हैं तो उन्हें फिर ब्याज सहित टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।

ईसीएस डेबिट करें चेक

अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम, एसआईपी, हाउसिंग लोन लिया है तो आपको 31 मार्च से पहले बैंक अकाउंट में ईसीएस डेबिट (Electric CleariS) चेक करना है। अगर किसी तकनीकी वजह से चेक से पेमेंट करते समय चेक बाउंस हो गया और टैक्सपेयर्स ने ईसीएस डेबिट नहीं किया है तब वह चेक बाउंस के लिए क्ले नहीं कर सकता है।

पीपीएफ, एनपीएस खातों में न्यूनतम राशि डिपॉजिट करें

जो भी टैक्सपेयर्स पीपीएफ (PPF Account) और एनपीएस अकाउंट (NPS Account) में निवेश करते हैं उन्हें 31 मार्च से पहले अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि जमा करना होगा। अगर वह अकाउंट में न्यूनतम राशि नहीं जमा करते हैं तो उनका अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। पीपीएफ, एनपीएस अकाउंट में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होता है।

अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है तब अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए टैक्सपेयर्स को 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी देनी होती है।