31 मार्च से पहले जरूर कर लें टैक्स से जुड़े ये काम, बाद में हो सकता है पैसों का नुकसान
वित्तीय वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना चल रहा है। इस महीने टैक्सपेयर्स को टैक्स से जुड़े कुछ काम जरूर कर लेने चाहिए। अगर वह इस महीने यह काम नहीं करते हैं तो उन्हें भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि आपको 31 मार्च 2024 से पहले आपको टैक्स से जुड़े कौन-से काम पूरे कर लेने चाहिए।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना मार्च शुरू हो गया है। इस महीने करदाता को टैक्स प्लानिंग से जुड़े कई कामों को करना बहुत जरूरी है। अगर करदाता इन कामों को नहीं निपटाते हैं तो उन्हें अगले वित्त वर्ष में परेशानी हो सकती है।
इस आर्टिकल में जानते हैं कि टैक्सपेयर्स को इस महीने में टैक्स से जुड़े कौन-कौन से काम जरूर कर लेने चाहिए।
एक्सपेंस प्रूफ
करदाता को कंपनी द्वारा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) या फिर लीव ट्रैवल कंसेशन जैसे कुछ छूट मिलती है। 31 मार्च से पहले करदाता को इन कंसेशन और अलाउंस से जुड़े बिल सबमिट करना हैं। अगर वह यह बिल सबमिट नहीं करते हैं तो वह डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं।आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत करदाता टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं।
पुरानी सैलरी डिटेल भरे
अगर आपने भी चालू वित्त वर्ष में जॉब चेंज की है तो आपको फॉर्म 12बी भरना होगा। यह फॉर्म आपको मौजूदा कंपनी को भरकर देना होगा। इस फॉर्म में आपको पुरानी कंपनी से सैलरी डिटेल्स लेकर सबमिट करना है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको दोनों कंपनी यानी कि मौजूदा कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं और पुरानी कंपनी दोनों से इनकम टैक्स बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट की छूट मिल जाएगी।
अगर करदाता यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो उन्हें फिर ब्याज सहित टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।