Income Tax: किराये और ब्याज के पैसे पर बचा सकते हैं TDS, बस फॉलो करें ये टिप्स
टैक्स का भुगतान करना सभी टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है। अगर करदाता समय से टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो Income Tax द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है। टैक्स भुगतान के लिए आयकर विभाग द्वारा टैक्स स्लैब बनाया गया है। कई टैक्सपेयर्स ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप ब्याज या किराये की इनकम से कैसे TDS बचा सकते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा टैक्स नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा टैक्स भुगतान के लिए भी टैक्स स्लैब (Tax Slab) बनाया गया है। टैक्स स्लैब में आने वाले टैक्सपेयर्स को समय से टैक्स का भुगतान करना होता है।
अगर करदाता समय से पहले टैक्स का भुगतान नहीं करता है तो उन्हें आयकर विभाग (Income Tax Notice) द्वारा नोटिस भी मिलता है। जो करदाता रेंट या फिर बैंक में जमा राशि के ब्याज से इनकम कमाते हैं उनका टीडीएस (TDS) कटता है।
बता दें कि टीडीएस इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर काटा जाता है। आयकर अधिनियम 1961 में टीडीएस की दरों से संबंधित नियम बनाए गए हैं।
अगर करदाता की इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है यानी कि कर देने योग्य नहीं है पर फिर भी उसका टीडीएस कट रहा है तो उसे जल्द से जल्द सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए करदाता को फॉर्म 15 जी/एच भरना होगा।
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